भागलपुर: वाणिज्य कर विभाग पुराने अधीन नियमों के अधीन रजिस्टर्ड व्यवसायों के विवादों को समाप्त करने के लिए वन टाइम सेटेलमेंट योजना शुरू कर रही है. इसके तहत व्यापारी विशेष छूट के साथ अपने पुराने बकाए का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए शनिवार को शिविर लगाया जाएगा. यह बात राज्य कर अपर आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही.
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90 प्रतिशत छूट के साथ कर सकते हैं बकाया राशि जमा
सत्येंद्र सिंह ने कहा कि जिन व्यापारियों का जुर्माना या फिर ब्याज संबंधी पुराना बकाया है. वह 90% छूट के साथ बकाए का महज 10% ब्याज के साथ मूलधन जमा कर अपना पुराना बकाया समाप्त कर सकते हैं. राज्य कर अपर आयुक्त ने कहा कि जिनका अन्य प्रकार का बकाया होगा, उन्हें कुल बकाया का 35% जमा कर अपने बकाया का समाधान कर सकेंगे. सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वन टाइम सेटेलमेंट योजना का लाभ देने के लिए वाणिज्य कर भागलपुर प्रमंडल द्वारा भागलपुर अंचल, जमुई, लखीसराय और मुंगेर में ओटीएस शिविर का आयोजन करेगा. शिविर का आयोजन शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक किया जाएगा.
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'वन टाइम सेटेलमेंट योजना के तहत भागलपुर में तीनों स्थानों पर शिविर लगाया जाएगा. अंचल कार्यालय, चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय और खलीफाबाग चौक पर ओटीएस शिविर का आयोजन किया जाएगा'.-सत्येंद्र कुमार सिंह, राज्यकर अपर आयुक्त