भागलपुर: जिला विधिक परिसर में दोपहर बाद हथियार से लैस एक व्यक्ति घूमता नजर आया. इस दौरान जब ईटीवी भारत समेत अन्य मीडिया कर्मी ने हथियार से लैस व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं घूमने की बात कही तो वो उलझ गया. इसके बाद बदसलूकी पर उतारू हो गया. इतना ही नहीं कैमरा छीनने का भी प्रयास किया गया. जब मामला बढ़ने लगा तब उस व्यक्ति ने खुद को एक समाचार पत्र का संवाददाता बताया. हालांकि उन्होंने अपना नाम और पूरा पता बताने से इनकार कर दिया. साथ ही हथियार के बारे में जानकारी नहीं दी.
न्यायालय परिसर में असलहा लेकर प्रवेश करना वर्जित
गौर हो कि कोर्ट परिसर में कोई भी असलहा लेकर प्रवेश करना वर्जित है. न्यायालय परिसर को आर्म्स फ्री जोन घोषित किया है. यहां केवल सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी ही हथियार लेकर इस परिसर में आ जा सकते हैं. नियम के अनुसार बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से शस्त्र लेकर विधिक सेवा परिसर में नहीं घूम सकते हैं. इसमें न्यायालय परिसर में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारी को मुक्त रखा गया है. परिसर में शस्त्र लेकर घूमने पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात है.
मीडिया के साथ की बदसलूकी
जिला विधिक संघ के महासचिव संजय कुमार मोदी ने कहा कि संघ परिसर में हथियार लेकर घूमना पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है. यहां कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं. क्योंकि पूर्व में कई हत्याएं हो चुकी हैं और बमबाजी की घटना भी हुई है. जिसमें अधिवक्ता भी घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि न्यूज संकलन के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई है जो निंदनीय है. उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए.