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भागलपुर: आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 23 साल पहले की थी हत्या - भागलपुर जिला जज

भागलपुर जिला जज अरविंद कुमार पांडे की बेंच ने अकबरनगर थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में आरोपी लेधु यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

लेधु यादव को आजीवन कारावास
लेधु यादव को आजीवन कारावास
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Published : Jan 29, 2021, 12:21 PM IST

भागलपुर: अकबरनगर थाना क्षेत्र में 23 साल पहले रमेश साह की हत्या के मामले में आरोपी लेधु यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला जज अरविंद कुमार पांडे की बेंच ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में आजीवन सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. लेधु यादव अकबरनगर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और वह रमेश साह के बड़े भाई गणेश साह की हत्या में भी सजायाफ्ता रहा था. लघु यादव को गणेश हत्याकांड में हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. गणेश हत्याकांड में जमानत पर रहने के दौरान ही उसने गणेश के छोटे भाई रमेश की हत्या कर दी. इस मामले में सरकार की ओर लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने बहस की.

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जिला जज अरविंद कुमार पांडे

ये भी पढ़ें- मोतिहारी में डबल मर्डर से सनसनी, फायरिंग करते हुए फरार हो गए बाइक सवार बदमाश
'अकबरनगर थाना क्षेत्र में 16 नवंबर 1998 को रमेश साह की हत्या लेधु यादव ने गोली मारकर कर दी थी. उस मामले में शुक्रवार को दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी अभियुक्त लेधु यादव को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार जुर्माना, आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में एक और रामजी यादव आरोपी था, उसे 2002 रिहा कर दिया गया है.'-सत्यनारायण प्रसाद साह, लोक अभियोजक

बड़े भाई की हत्या का आरोप
बता दें कि रमेश साह के बड़े भाई गणेशा की हत्या के मामले में उसे निचली अदालत में आजीवन कारावास की सजा मिली थी. लेकिन निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील कर दी थी, जिसके बाद उसे जमानत मिली थी. वहीं, जमानत पर होने के बावजूद उसने रमेश की हत्या कर दी थी. रमेश की हत्या में लेधु के साथ रामजी यादव भी सह आरोपी था और उसे 2002 में तत्कालीन एडीजे कोर्ट-4 जफर आलम ने रिहा कर दिया था. इसके बाद से लेधु फरार चल रहा था.

भागलपुर: अकबरनगर थाना क्षेत्र में 23 साल पहले रमेश साह की हत्या के मामले में आरोपी लेधु यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला जज अरविंद कुमार पांडे की बेंच ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में आजीवन सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. लेधु यादव अकबरनगर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और वह रमेश साह के बड़े भाई गणेश साह की हत्या में भी सजायाफ्ता रहा था. लघु यादव को गणेश हत्याकांड में हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. गणेश हत्याकांड में जमानत पर रहने के दौरान ही उसने गणेश के छोटे भाई रमेश की हत्या कर दी. इस मामले में सरकार की ओर लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने बहस की.

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जिला जज अरविंद कुमार पांडे

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'अकबरनगर थाना क्षेत्र में 16 नवंबर 1998 को रमेश साह की हत्या लेधु यादव ने गोली मारकर कर दी थी. उस मामले में शुक्रवार को दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी अभियुक्त लेधु यादव को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार जुर्माना, आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में एक और रामजी यादव आरोपी था, उसे 2002 रिहा कर दिया गया है.'-सत्यनारायण प्रसाद साह, लोक अभियोजक

बड़े भाई की हत्या का आरोप
बता दें कि रमेश साह के बड़े भाई गणेशा की हत्या के मामले में उसे निचली अदालत में आजीवन कारावास की सजा मिली थी. लेकिन निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील कर दी थी, जिसके बाद उसे जमानत मिली थी. वहीं, जमानत पर होने के बावजूद उसने रमेश की हत्या कर दी थी. रमेश की हत्या में लेधु के साथ रामजी यादव भी सह आरोपी था और उसे 2002 में तत्कालीन एडीजे कोर्ट-4 जफर आलम ने रिहा कर दिया था. इसके बाद से लेधु फरार चल रहा था.

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