भागलपुर: जिला कोर्ट ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग मामले में 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई के बाद सजा सुनाई है.
6 जनवरी 2017 की है घटना
मामला जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र के रसुल्ला गांव की है. बता दें कि 6 जनवरी 2017 को सुबह चोरी के आरोप में उमेश मंडल के पुत्र किशोर मंडल को पीट-पीट कर अधमरा कर गांव के एक बगीचे में फेंक दिया गया था. गंभीर स्थिति में किशोर को शाहकुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां डाक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज भागलपुर रेफर कर दिया. वहीं, इलाज के दौरान किशोर मंडल की मौत हो गई.
'धारा 302 और 148 का पाया गया दोषी'
सरकारी वकील काशीनाथ मिश्रा ने बताया कि मामला 6 जनवरी 2017 का है. भीड़ ने 18 वर्षीय लड़के को पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने 8 लोगों को धारा 302 और 148 का दोषी पाया है. जिसके तहत अपराधियों को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन्होंने बताया कि जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.