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भागलपुर: मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा - accused in misdeed of innocent girl

भागलपुर के पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत के रोहित शंकर की बेंच ने 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी धर्मेंद्र कुमार को 20 साल का श्रम कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

भागलपुर
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Published : Jan 13, 2021, 10:53 PM IST

भागलपुर: पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत के रोहित शंकर की बेंच ने 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी धर्मेंद्र कुमार को 20 साल का श्रम कारावास और 10 हजार रूपये की अर्थ दंड की सजा सुनाई है. मामला जिले के शाहकुंड थाना से जुड़ा है. घटना 3 अप्रैल 2018 को हुई थी. जिसके बाद भागलपुर के महिला थाने में 4 अप्रैल 2018 को परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था.

आरोपी को 20 साल की सजा
आरोपी को 20 साल की सजा

पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि घटना में 3 अभियुक्त शामिल थे. पोक्सो कोर्ट ने 2 को किशोर मानते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया. जहां मामला चल रहा है. एक अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार पर पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल चलाया गयाय. जिसे आज 20 साल का श्रम कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है.

कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपैया सरकारी मुआवजा देने का निर्देश भी सुनाया है. पीड़ित के पिता पंजाब में मजदूरी का काम करते हैं. दोषी तीनों अभियुक्त गांव के ही रहने वाले हैं.

भागलपुर: पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत के रोहित शंकर की बेंच ने 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी धर्मेंद्र कुमार को 20 साल का श्रम कारावास और 10 हजार रूपये की अर्थ दंड की सजा सुनाई है. मामला जिले के शाहकुंड थाना से जुड़ा है. घटना 3 अप्रैल 2018 को हुई थी. जिसके बाद भागलपुर के महिला थाने में 4 अप्रैल 2018 को परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था.

आरोपी को 20 साल की सजा
आरोपी को 20 साल की सजा

पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि घटना में 3 अभियुक्त शामिल थे. पोक्सो कोर्ट ने 2 को किशोर मानते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया. जहां मामला चल रहा है. एक अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार पर पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल चलाया गयाय. जिसे आज 20 साल का श्रम कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है.

कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपैया सरकारी मुआवजा देने का निर्देश भी सुनाया है. पीड़ित के पिता पंजाब में मजदूरी का काम करते हैं. दोषी तीनों अभियुक्त गांव के ही रहने वाले हैं.

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