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बेगूसराय: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास - begusarai court news

बेगूसराय जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. उसने दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर दी थी.

व्यवहार न्यायालय
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Published : Apr 21, 2021, 9:46 AM IST

बेगूसराय: जिला कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के एक मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 5000 रुपये का अर्थदंड की भी लगाया है.

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क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक साहेबपुर कमाल थाना के सनहा गांव निवासी सुजीत तांती ने बलिया थाना के भगतपुर निवासी सोनी देवी से वर्ष 2017 में शादी की थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही सुजीत ने पत्नी पर मायके से 50 हजार रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल लाने के लिए दबाव देने लगा. नकदी और मोटरकाइकिल नहीं मिलने पर उसने 27 मई 2018 को उसके साथ मारपीट के बाद फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी थी.

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मृतका के पिता ने दर्ज कराया था मामला
इस घटना के बाद मृतका के पिता ने आरोपी के खिलाफ साहेबपुर कमाल थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद न्यायालय की ओर से सुजीत के खिलाफ 19 अगस्त 2019 को आरोप का गठन हुआ था.

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इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रभात त्रिवेदी ने उसे पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अर्थदंढ भी लगाया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने 6 गवाहों की गवाही कराई.

बेगूसराय: जिला कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के एक मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 5000 रुपये का अर्थदंड की भी लगाया है.

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क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक साहेबपुर कमाल थाना के सनहा गांव निवासी सुजीत तांती ने बलिया थाना के भगतपुर निवासी सोनी देवी से वर्ष 2017 में शादी की थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही सुजीत ने पत्नी पर मायके से 50 हजार रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल लाने के लिए दबाव देने लगा. नकदी और मोटरकाइकिल नहीं मिलने पर उसने 27 मई 2018 को उसके साथ मारपीट के बाद फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी थी.

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मृतका के पिता ने दर्ज कराया था मामला
इस घटना के बाद मृतका के पिता ने आरोपी के खिलाफ साहेबपुर कमाल थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद न्यायालय की ओर से सुजीत के खिलाफ 19 अगस्त 2019 को आरोप का गठन हुआ था.

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इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रभात त्रिवेदी ने उसे पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अर्थदंढ भी लगाया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने 6 गवाहों की गवाही कराई.

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