पटना: शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के मौखिक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने और सफल घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर बीपीएससी से जबाब-तलब किया है. जस्टिस नानी तंगिया ने अमृत राज की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने 4 हफ्ते में जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.
क्या बोले अभ्यर्थी के एडवोकेट?: आवेदक के अधिवक्ता सत्यपाल सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि आवेदक 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा में 480 अंक प्राप्त किया था लेकिन आवेदक को मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सामान्य श्रेणी के लिए उम्मीदवारों का कट ऑफ अंक 466 से बहुत अधिक है. उनका कहना था कि बीपीएससी ने 27 जून 2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया था.
ओएमआर शीट में त्रुटि को लेकर ऐतराज: एडवोकेट सत्यपाल सिंह ने बताया कि 30 सितंबर 2023 को पीटी परीक्षा हुई. उस परीक्षा में सफल होने के बाद 3 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 और वैकल्पिक परीक्षा 20 जनवरी 2024 को शामिल हुए. बाद में ऐक्षिक विषय के ओएमआर शीट में त्रुटि को लेकर आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज कराई.
कई प्रश्न में केवल 'डी ऑप्शन ही था: आवेदक ने अपने आवेदन में कहा कि एक्छिक विषय के राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध के ओएमआर शीट की प्रश्न संख्या 1, 21, 41, 61 और 81 ए, बी, सी और डी की जगह केवल 'डी' था. इसी बीच रिजल्ट जारी कर दिया गया. जिसके बाद सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी गई लेकिन आयोग ने अब तक मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है.
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