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कर्मचारियों को ऑनलाइन वेतन भुगतान करे निजी स्कूल प्रबंधन, DM ने किया आदेश जारी

निजी स्कूलों को डीएम ने नोटिस जारी किया है. उन्होंने इस आपदा की घड़ी में सभी को नियमित रूप से वेतन देने को कहा है. साथ ही अभिभावकों पर भी फीस जमा करने के लिए दबाव न देने को कहा है.

डीएम अरविंद कुमार वर्मा
डीएम अरविंद कुमार वर्मा
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Published : Apr 12, 2020, 2:31 PM IST

बेगूसराय: कोरोना वायरस के कारण जारी लॉक डॉउन के दौरान निजी शिक्षण संस्थानों के लिए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कई सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एक तरफ जहां उन्होंने निजी संस्थानों से बच्चों और अभिभावकों से फीस वसूली के लिए दबाव नहीं बनाने का आदेश दिया है, वहीं, विद्यालयों में काम कर रहे कर्मियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन वेतन भुगतान नियमित करने की बात कही है.

दरअसल, विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है थी कि आपदा के दौरान निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को एसएमएस या अन्य माध्यमों से मैसेज कर 3 महीने का फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है. इसके अतिरिक्त विद्यालय में आकर किताब, कॉपी और किट खरीदने के लिए भी कहा जा रहा है. जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और निर्देश जारी किए हैं.

डीएम की ओर से जारी दिशा-निर्देश

डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर समझाने के बाद भी शिक्षण संस्थानों के लोग नहीं समझेंगे तो फिर मजबूरन कार्रवाई करनी होगी. डीएम की ओर से जारी दिशा-निर्देश निम्न हैं:-

  • किसी भी परिस्थिति में तीन माह की फीस का एक किस्त में जमा करने हेतु किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाए
  • अभी मात्र एक माह का ट्यूशन फीस ही जमा करने हेतु अभिभावक से अनुरोध किया जाए
  • ट्यूशन फीस के अलावा अन्य प्रकार के चार्ज बाद में किस्त के रूप में लिए जा सकते हैं
  • छात्रों के हित में स्टडी मटेरियल, वीडियो/पीपीटी के रूप में अभिभावकों/छात्रों को WhatsApp /e-mail/School Website के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए
  • पाठ्य-पुस्तकों और अन्य आवश्यक पठन-पाठन सामग्री की होम-टू-होम डिलीवरी की जाए, इसके लिए आवश्यक वाहन पास हेतु संबंधित अनुमंडल पदधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया जाए
  • वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई अभिभावक एक माह का ट्यूशन फीस भी जमा करने में असमर्थ है तो उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाय और छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाए
  • विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अवधि में उनके संस्थान में कार्यरत कर्मियों का भुगतान नियमित रूप से ऑनलाइन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

बेगूसराय: कोरोना वायरस के कारण जारी लॉक डॉउन के दौरान निजी शिक्षण संस्थानों के लिए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कई सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एक तरफ जहां उन्होंने निजी संस्थानों से बच्चों और अभिभावकों से फीस वसूली के लिए दबाव नहीं बनाने का आदेश दिया है, वहीं, विद्यालयों में काम कर रहे कर्मियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन वेतन भुगतान नियमित करने की बात कही है.

दरअसल, विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है थी कि आपदा के दौरान निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को एसएमएस या अन्य माध्यमों से मैसेज कर 3 महीने का फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है. इसके अतिरिक्त विद्यालय में आकर किताब, कॉपी और किट खरीदने के लिए भी कहा जा रहा है. जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और निर्देश जारी किए हैं.

डीएम की ओर से जारी दिशा-निर्देश

डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर समझाने के बाद भी शिक्षण संस्थानों के लोग नहीं समझेंगे तो फिर मजबूरन कार्रवाई करनी होगी. डीएम की ओर से जारी दिशा-निर्देश निम्न हैं:-

  • किसी भी परिस्थिति में तीन माह की फीस का एक किस्त में जमा करने हेतु किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाए
  • अभी मात्र एक माह का ट्यूशन फीस ही जमा करने हेतु अभिभावक से अनुरोध किया जाए
  • ट्यूशन फीस के अलावा अन्य प्रकार के चार्ज बाद में किस्त के रूप में लिए जा सकते हैं
  • छात्रों के हित में स्टडी मटेरियल, वीडियो/पीपीटी के रूप में अभिभावकों/छात्रों को WhatsApp /e-mail/School Website के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए
  • पाठ्य-पुस्तकों और अन्य आवश्यक पठन-पाठन सामग्री की होम-टू-होम डिलीवरी की जाए, इसके लिए आवश्यक वाहन पास हेतु संबंधित अनुमंडल पदधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया जाए
  • वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई अभिभावक एक माह का ट्यूशन फीस भी जमा करने में असमर्थ है तो उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाय और छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाए
  • विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अवधि में उनके संस्थान में कार्यरत कर्मियों का भुगतान नियमित रूप से ऑनलाइन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
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