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बांका: ससुर की हत्या मामले में दामाद को मिला आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना - 10 हजार रुपये का जुर्माना

बौसी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव के बिलासी दास के दामाद मणिकांत दास ने अपने निवास बनाने हेतु ससुर से जमीन की मांग किया था. जिसे बिलासी दास ने देने से इंकार कर दिया. इसी बात को लेकर दामाद ने ससुर की हत्औया कर दी थी.

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Published : Jan 29, 2020, 11:42 PM IST

बांका: जिले के बौसी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव निवासी बिलासी दास की उसी के दामाद ने जमीन की मांग पूरा नहीं करने पर 8 जुलाई 2013 में हत्या कर दी थी. इस मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय जज संतोष कुमार अग्निहोत्री ने दामाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

दामाद ने की थी ससुर की हत्या
बौसी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव के बिलासी दास के दामाद मणिकांत दास ने अपने निवास बनाने हेतु ससुर से जमीन की मांग की थी. जिसे बिलासी दास ने देने से इंकार कर दिया था. इसी बात को लेकर ससुर और दामाद में बराबर वाद-विवाद रहता होता था. इसी बात को लेकर दामाद ने ससुर को जमीन नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी थी. जिसके बाद 8 जुलाई 2013 को दामाद ने ससुर की हत्या कर दी थी.

देखें पूरी रिपोर्ट

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जब बिलासी दास अपने पास के बाजार से घर जा रहा था. उसी समय सीएनडी स्कूल के पास दामाद मणिकांत दास ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने ससुर बिलासी दास की हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बांका: जिले के बौसी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव निवासी बिलासी दास की उसी के दामाद ने जमीन की मांग पूरा नहीं करने पर 8 जुलाई 2013 में हत्या कर दी थी. इस मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय जज संतोष कुमार अग्निहोत्री ने दामाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

दामाद ने की थी ससुर की हत्या
बौसी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव के बिलासी दास के दामाद मणिकांत दास ने अपने निवास बनाने हेतु ससुर से जमीन की मांग की थी. जिसे बिलासी दास ने देने से इंकार कर दिया था. इसी बात को लेकर ससुर और दामाद में बराबर वाद-विवाद रहता होता था. इसी बात को लेकर दामाद ने ससुर को जमीन नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी थी. जिसके बाद 8 जुलाई 2013 को दामाद ने ससुर की हत्या कर दी थी.

देखें पूरी रिपोर्ट

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जब बिलासी दास अपने पास के बाजार से घर जा रहा था. उसी समय सीएनडी स्कूल के पास दामाद मणिकांत दास ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने ससुर बिलासी दास की हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:ससुर से जमीन की मांग पूरा नही होने पर दामाद द्वारा ससुर की हत्या के एक मामले में त्वरित न्यायालय जज संतोष कुमार अग्निहोत्री ने दामाद को दोषी मानते हुए आजीवन की सजा सुनाई है।Body:बांका: बांका के बौसी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव के बिलासी दास के दामाद मणिकांत दास ने अपने निवास बनाने हेतु ससुर से जमीन की मांग किया था।जिसे बिलासी दास ने देने से इंकार कर दिया। इसी बात को लेकर ससुर और दामाद में बराबर वाद विवाद होता था।इसी बात को लेकर दामाद ने ससुर को जमीन नही देने पर हत्या की धमकी भी दिया था। 8 जुलाई 2013 को जब बिलासी दास अपने पास के बाजार से घर जा रहा था। उसी समय सीएनडी स्कूल के पास पूर्व से दामाद मणिकांत दास ने जमीन की मांग किया इंकार करते ही उसने अपने अन्य साथियों के साथ अपने ससुर बिलासी दास की हत्या कर दिया।Conclusion:मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में कुल 10 गवाह की गवाही हुई। जिसके वाद फास्ट ट्रैक द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार अग्निहोत्री ने दोषी दामाद को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार अर्थदंड भी लगाया है।इस वाद में सरकार की ओर से कृष्ण गोपाल पाठक और बचाव पक्ष की ओर से आजीवन सिंह अधिवक्ता थे।
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