बांका: बिहार के बांका व्यवहार न्यायालय में गांजा तस्करी के आरोप में तीन अभियुक्तों को सजा (Three Smugglers Convicted In Banka) सुनाई गई. न्यायालय के एडीजे प्रथम आशुतोष कुमार की अदालत में इन तीनों आरोपियों को सजा सुनाई. भागलपुर के बिहपुर स्थित सोनबरसा गांव निवासी गांजा तस्कर रंजीत चौधरी, कटिहार के बेलवा हसनपुर निवासी मोहम्मद मुख्तार और पूर्णिया धमदाहा निवासी मोहम्मद थिथर को सजा सुनाई गई. इन तीनों आरोपियों को न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में दोषी पाकर सजा सुनाई है.
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तीनों दोषियों को हुई सजा: न्यायालय की ओर से पहले आरोपी मोहम्मद थेथर को 12 साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना, दूसरे आरोपी मोहम्मद मुख्तार को दस साल की सजा के साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जबकि तीसरे आरोपी रंजीत चौधरी को 14 साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इन सभी दोषियों को दस से लेकर 14 साल तक की सजा सुनाई गई.
न्यायालय में सात गवाहों का बयान: इस मामले में बांका न्यायालय में सात गवाहों का बयान दर्ज हुआ था. जानकारी के अनुसार बौसी के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में उड़ीसा से किशनगंज के लिए ट्रक पर गांजा लेकर जाया जा रहा है. इसकी सूचना मिलते ही बौसी और धोरैया की पुलिस ने भागलपुर-दुमका पथ पर वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया. तभी ट्रक पर तिरपाल के अंदर 10 किलो गांजा बरामद हुआ.
वकीलों ने रखे अपने पक्ष: इस मुकदमे में सरकार की ओर से लोक अभियोजक राज किशोर सिंह उर्फ राजा बाबू ने इस केस की कार्यवाही देखी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से राधा रमन सिंह, अंबर मुखर्जी और अरविंद कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया. इस संबंध में अभियोजन पक्ष के वकील राज किशोर प्रसाद उर्फ राजा बाबू ने कहा कि इस प्रकार की सजा से गांजा और शराब तस्करों में खौफ पैदा होगा. जिससे इस प्रकार के अपराध में कमी आएगी. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि दोषी करार आरोपी की तरफ से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी.