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बांका: डीएम के निर्देश पर 166.575 लीटर शराब किया गया नष्ट 

बांका में डीएम के निर्देश पर 166.575 लीटर शराब नष्ट किया गया. बता दें शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

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शराब किया गया नष्ट 
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Published : Sep 28, 2020, 5:14 PM IST

बांका: बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद आए दिन शराब तस्कर कानून का उल्लंघन कर कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं. वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से लगातार इन तस्करों पर नकेल कसने की कवायद की जा रही है. इसी क्रम में उत्पाद विभाग कार्यालय परिसर में विभिन्न थानों में पुलिस ने जब्त देशी और विदेशी शराब को रविवार को नष्ट किया.

113.700 लीटर देशी शराब नष्ट
उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा और एसडीएम मनोज कुमार चौधरी की उपस्थिति में कुल 11 अभियोगों के अंतर्गत 113.700 लीटर देशी शराब और 52.875 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया. कुल 166.575 लीटर शराब नष्ट किया गया. जिसमें शंभूगंज थाना के 4, बौंसी 3, आनंदपुर के 2 और नवादा बाजार थाना के 4 कांड में जब्त शराब को नष्ट किया गया.

क्या कहते हैं उत्पाद अधीक्षक
ड्रेन आउट तरीके से शराब को नष्ट किया गया. उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में उत्पाद अधिनियम 2016 को प्रभावी बनाए रखने के लिए डीएम के आदेश पर जिले में प्रतिबंधित शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्करों को चिन्हित कर उनके ठिकानों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित शराब को जब्त किया जा रहा है. वहीं, रविवार को डीएम ने जब्त किए गए शराब को नष्ट करने का निर्देश दिया. जिसके आलोक में शराब को नष्ट किया गया.

बांका: बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद आए दिन शराब तस्कर कानून का उल्लंघन कर कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं. वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से लगातार इन तस्करों पर नकेल कसने की कवायद की जा रही है. इसी क्रम में उत्पाद विभाग कार्यालय परिसर में विभिन्न थानों में पुलिस ने जब्त देशी और विदेशी शराब को रविवार को नष्ट किया.

113.700 लीटर देशी शराब नष्ट
उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा और एसडीएम मनोज कुमार चौधरी की उपस्थिति में कुल 11 अभियोगों के अंतर्गत 113.700 लीटर देशी शराब और 52.875 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया. कुल 166.575 लीटर शराब नष्ट किया गया. जिसमें शंभूगंज थाना के 4, बौंसी 3, आनंदपुर के 2 और नवादा बाजार थाना के 4 कांड में जब्त शराब को नष्ट किया गया.

क्या कहते हैं उत्पाद अधीक्षक
ड्रेन आउट तरीके से शराब को नष्ट किया गया. उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में उत्पाद अधिनियम 2016 को प्रभावी बनाए रखने के लिए डीएम के आदेश पर जिले में प्रतिबंधित शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्करों को चिन्हित कर उनके ठिकानों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित शराब को जब्त किया जा रहा है. वहीं, रविवार को डीएम ने जब्त किए गए शराब को नष्ट करने का निर्देश दिया. जिसके आलोक में शराब को नष्ट किया गया.

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