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अररिया: कोर्ट के आदेश के बाद भी गिरफ्तार अभियुक्त को नहीं छोड़ रही पुलिस - कोर्ट

कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने दूसरे दिन उसे सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए पेश किया. जिसके बाद फिर कोर्ट ने उसे छोड़ने का आदेश दिया. उसके बाद भी उसे देर रात तक नही छोड़ा गया.

कोर्ट के आदेश के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्त को नहीं छोड़ रही पुलिस
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Published : Sep 7, 2019, 11:58 PM IST

अररिया: जिले के आरएस थाना पुलिस ने एक कांड में अपनी साख बचाने के लिए मुख्य अभियुक्त के बदले उसके छोटे भाई को कोर्ट में पेश कर दिया. लेकिन कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में लेने से मना कर दिया.

Araria latest news
गिरफ्तार अभियुक्त की मां

क्या है पूरा मामला
कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने दूसरे दिन उसे सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए पेश किया. जिसके बाद फिर कोर्ट ने उसे छोड़ने का आदेश दिया. उसके बाद भी उसे देर रात तक नही छोड़ा गया. केडिया पट्टी निवासी राम कुमार भगत को पिछले सप्ताह ही अररिया टोल टैक्स के पास शराब लूटकांड में अभियुक्त बनाया गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस काफी सक्रिय है. उसपर गिरफ्तारी का दवाब बनाने के लिए पुलिस ने उसके छोटे भाई श्याम कुमार भगत को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है.

कोर्ट के आदेश के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्त को नहीं छोड़ रही पुलिस

कोर्ट ने पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया
इसपर व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ वकील अमर कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस की यह कार्यवाई दुःखद है. न्यायालय के आदेश के बावजूद उसे दूसरे केस में फसाने की कोशिश की गई है. आरएस पुलिस कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है. कोर्ट ने पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है.

अररिया: जिले के आरएस थाना पुलिस ने एक कांड में अपनी साख बचाने के लिए मुख्य अभियुक्त के बदले उसके छोटे भाई को कोर्ट में पेश कर दिया. लेकिन कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में लेने से मना कर दिया.

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गिरफ्तार अभियुक्त की मां

क्या है पूरा मामला
कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने दूसरे दिन उसे सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए पेश किया. जिसके बाद फिर कोर्ट ने उसे छोड़ने का आदेश दिया. उसके बाद भी उसे देर रात तक नही छोड़ा गया. केडिया पट्टी निवासी राम कुमार भगत को पिछले सप्ताह ही अररिया टोल टैक्स के पास शराब लूटकांड में अभियुक्त बनाया गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस काफी सक्रिय है. उसपर गिरफ्तारी का दवाब बनाने के लिए पुलिस ने उसके छोटे भाई श्याम कुमार भगत को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है.

कोर्ट के आदेश के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्त को नहीं छोड़ रही पुलिस

कोर्ट ने पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया
इसपर व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ वकील अमर कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस की यह कार्यवाई दुःखद है. न्यायालय के आदेश के बावजूद उसे दूसरे केस में फसाने की कोशिश की गई है. आरएस पुलिस कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है. कोर्ट ने पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है.

Intro:आरोपी नहीं मिला तो पुलिस ने उसके छोटे भाई को गिरफ़्तार कर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट के आदेश के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने नहीं छोड़ा। आरएस पुलिस ने 3 सितंबर को बग़ैर प्राथमिकी के गिरफ्तार कर अभियुक्त बना कोर्ट में पेश किया था। वकील ने कोर्ट की अवहेलना का आरोप पुलिस पर लगाया। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है।


Body:अररिया आरएस थाना पुलिस एक कांड में अपनी साख बचाने के लिए मुख्य अभियुक्त के बदले उसके छोटे भाई को कोर्ट में पेश करने पहुंच गई। लेकिन कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में लेने से मना कर दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने दूसरे दिन उसे सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए पेश किया फ़िर कोर्ट ने उसे छोड़ने का आदेश दिया उसके बाद भी उसे देर रात तक छोड़ा नहीं गया था। मामला अररिया आरएस के केडिया पट्टी राम कुमार भगत पर पिछले सप्ताह ही अररिया टोल टैक्स के पास शराब लूटकांड में अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस रामकुमार भगत की गिरफ्तारी के लिए रात दिन एक कर रखा है, आसपास इलाकों में सूचना दे पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए सक्रिय रखा गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का दवाब बनाने के लिए उसके छोटे भाई श्याम कुमार भगत को गिरफ्तार कर लिया है उसे रात भर पुलिस घुमाती रहती और टॉर्चर भी किया जाता है। हालांकि इस मामले में पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज़ कर रहे हैं। इस केस को लेकर भवानी देवी की पैरोकार व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ वकील अमर कुमार सिन्हा ने पुलिस की ये करवाई दुःखद है। न्यायालय के आदेश के बावजूद उसे दूसरे केस में फ़साने की कोशिश की गई है। आरएस पुलिस कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है। कोर्ट ने पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उससे 24 घंटे में जवाब मांगा है।


Conclusion:संबंधित विसुअल वॉइस ओवर के साथ
बाइट श्याम की माँ भवानी देवी
बाइट वकील अमर कुमार सिन्हा
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