ETV Bharat / city

पत्नी को गर्भधारण कराने के लिए जेल से बाहर आएगा कैदी, काट रहा उम्रकैद की सजा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश - Parole for childbirth

उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी विक्की आनंद 15 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आएगा. पटना हाईकोर्ट ने उसे पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है ताकि वह पत्नी को गर्भधारण करा सके. कैदी को पैरोल उसकी पत्नी की याचिका पर मिली है. पत्नी ने गुहार लगाई थी कि वह नि:संतान है. वह मां बन सके इसके लिए उसके पति को पैरोल पर रिहा की जाए.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट
author img

By

Published : Apr 20, 2021, 10:48 PM IST

Updated : Apr 20, 2021, 11:01 PM IST

पटना: जेल की सजा काट रहे कैदी के बीमारी, शादी या परिजन की मौत जैसे कार्यक्रम के लिए पैरोल पर बाहर आने की खबर तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा मामला देखा है जब कोर्ट ने कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए जेल से बाहर जाने की मोहलत दी हो.

यह भी पढ़ें- रियलिटी चेक: मरीजों का प्राइवेट अस्पताल में कराना है इलाज तो कैश रखें साथ, आयुष्मान भारत कार्ड यहां है बेकार

पटना हाईकोर्ट ने शायद ऐसा पहला फैसला किया है. कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी को 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर जाने की इजाजत दी है ताकि वह अपनी पत्नी को गर्भधारण करा सके.

की थी प्रेमिका की हत्या
मामला नालंदा जिले के रहुई का है. विक्की आनंद नाम के युवक ने 2012 में अपनी प्रेमिका को घर पर बुलाकर उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में उसे उम्रकैद की सजा मिली है.

पत्नी ने लगाई थी याचिका
2019 में विक्की की पत्नी रंजीता पटेल ने पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में रंजीता ने विक्की को बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल पर छोड़ने की गुहार लगाई थी ताकि वंशवृद्धि हो सके. उसने दलील दी थी कि वह नि:संतान है और मां बनना उसका अधिकार है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला न्यायालय को निर्देश दिया कि कैदी को 15 दिन के पैरोल पर रिहा करें.

यह भी पढ़ें-कोरोना त्रासदी: महामारी में मरीजों के लिए 'संजीवनी' बांट रहे ऑक्सीजन मैन

पटना: जेल की सजा काट रहे कैदी के बीमारी, शादी या परिजन की मौत जैसे कार्यक्रम के लिए पैरोल पर बाहर आने की खबर तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा मामला देखा है जब कोर्ट ने कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए जेल से बाहर जाने की मोहलत दी हो.

यह भी पढ़ें- रियलिटी चेक: मरीजों का प्राइवेट अस्पताल में कराना है इलाज तो कैश रखें साथ, आयुष्मान भारत कार्ड यहां है बेकार

पटना हाईकोर्ट ने शायद ऐसा पहला फैसला किया है. कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी को 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर जाने की इजाजत दी है ताकि वह अपनी पत्नी को गर्भधारण करा सके.

की थी प्रेमिका की हत्या
मामला नालंदा जिले के रहुई का है. विक्की आनंद नाम के युवक ने 2012 में अपनी प्रेमिका को घर पर बुलाकर उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में उसे उम्रकैद की सजा मिली है.

पत्नी ने लगाई थी याचिका
2019 में विक्की की पत्नी रंजीता पटेल ने पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में रंजीता ने विक्की को बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल पर छोड़ने की गुहार लगाई थी ताकि वंशवृद्धि हो सके. उसने दलील दी थी कि वह नि:संतान है और मां बनना उसका अधिकार है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला न्यायालय को निर्देश दिया कि कैदी को 15 दिन के पैरोल पर रिहा करें.

यह भी पढ़ें-कोरोना त्रासदी: महामारी में मरीजों के लिए 'संजीवनी' बांट रहे ऑक्सीजन मैन

Last Updated : Apr 20, 2021, 11:01 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.