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लेडी IPS की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले कुक को आजीवन कारावास, 7 महीने में पॉक्सो कोर्ट ने दी सजा - ईटीवी न्यूज

एक लेडी आईपीएस की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म (Molesting Lady IPS minor daughter in Patna) के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. आरोपी कुक महिला आईपीएस के घर में तैनात था. वहीं उसने इस घटना को अंजाम दिया था.

Molestation with lady IPS daughter in Patna
Molestation with lady IPS daughter in Patna
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Published : May 1, 2022, 10:01 AM IST

पटना: बिहार की राजधानी पटना में एक लेडी आईपीएस की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म (Molestation with lady IPS daughter in Patna) के मामले में आरोपी कुक को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment to Molestation accused in Patna) सुनाई है. महिला आईपीएस की 10 साल की मासूम बेटी के साथ उसके घर के कुक ने दरिंदगी की थी. 7 महीने पहले कुक ने वारदात को तब अंजाम दिया था जब आईपीएस मां अपनी बेटी को घर में छोड़कर काम से कहीं बार गई थीं. मां के जाने के बाद बच्ची अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी. इसी बीच उसके घर का कुक बच्ची के कमरे में घुस गया.

ये भी पढ़ें: सूद के पैसे के लिए महिला ने नाबालिग को शख्स को सौंपा.. गर्भवती होने के बाद खुला मामला, कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्रकैद की सजा

घटना के घर में समय अकेली थी बच्ची: आरोपी बच्चा कुमार पहले तो धीरे-धीरे बच्ची के पास बैठा. फिर उसे बातों ही बातों में बहलाने फुसलाने लगा. इस दौरान कुक बच्ची को जहां-तहां छू भी रहा था. यह बात उस मासूम को समझ में आ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है. इसके बाद उसने विरोध किया. वह चीखने-चिल्लाने लगी. फिर किसी तरह बच्ची ने अपनी मां को फोन कर सारी बातें बताईं. इसके बाद आईपीएस मां भागी-भागी घर पहुंची और इस मामले की शिकायत पटना महिला थाने में करायी थी.

लंबे समय से आईपीएस के घर में काम कर रहा था आरोपी: स्पेशल लोक अभियोजक की मानें तो कुल 8 गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई थी. आरोपी का डीएनए जांच भी करवाया गया था. सारे सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर स्पेशल कोर्ट द्वारा बच्चा कुमार पर लगे आरोपों को सही पाया गया. सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. कुक आईपीएस के घर में काफी दिनों से काम कर रहा था. वह घर के सदस्यों के साथ काफी हिल मिल गया था. घरवाले भी उस पर भरोसा करने लगे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह की घटना को अंजाम देगा.

पॉक्सो के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र की माने तो स्पेशल कोर्ट ने IPC की दो धाराओं के तहत अभियुक्त को सजा सुनाई है. धारा 376 एबी के तहत बच्चा कुमार को आजीवन कारावास दी गई है और 20 हजार का जुर्माना लगाया. जबकि धारा 342 के तहत एक साल की सजा और 10 हजार का दंड लगाया गया है. स्पेशल कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा दे.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में छात्रा की संदिग्ध मौत, मां ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

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पटना: बिहार की राजधानी पटना में एक लेडी आईपीएस की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म (Molestation with lady IPS daughter in Patna) के मामले में आरोपी कुक को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment to Molestation accused in Patna) सुनाई है. महिला आईपीएस की 10 साल की मासूम बेटी के साथ उसके घर के कुक ने दरिंदगी की थी. 7 महीने पहले कुक ने वारदात को तब अंजाम दिया था जब आईपीएस मां अपनी बेटी को घर में छोड़कर काम से कहीं बार गई थीं. मां के जाने के बाद बच्ची अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी. इसी बीच उसके घर का कुक बच्ची के कमरे में घुस गया.

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घटना के घर में समय अकेली थी बच्ची: आरोपी बच्चा कुमार पहले तो धीरे-धीरे बच्ची के पास बैठा. फिर उसे बातों ही बातों में बहलाने फुसलाने लगा. इस दौरान कुक बच्ची को जहां-तहां छू भी रहा था. यह बात उस मासूम को समझ में आ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है. इसके बाद उसने विरोध किया. वह चीखने-चिल्लाने लगी. फिर किसी तरह बच्ची ने अपनी मां को फोन कर सारी बातें बताईं. इसके बाद आईपीएस मां भागी-भागी घर पहुंची और इस मामले की शिकायत पटना महिला थाने में करायी थी.

लंबे समय से आईपीएस के घर में काम कर रहा था आरोपी: स्पेशल लोक अभियोजक की मानें तो कुल 8 गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई थी. आरोपी का डीएनए जांच भी करवाया गया था. सारे सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर स्पेशल कोर्ट द्वारा बच्चा कुमार पर लगे आरोपों को सही पाया गया. सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. कुक आईपीएस के घर में काफी दिनों से काम कर रहा था. वह घर के सदस्यों के साथ काफी हिल मिल गया था. घरवाले भी उस पर भरोसा करने लगे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह की घटना को अंजाम देगा.

पॉक्सो के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र की माने तो स्पेशल कोर्ट ने IPC की दो धाराओं के तहत अभियुक्त को सजा सुनाई है. धारा 376 एबी के तहत बच्चा कुमार को आजीवन कारावास दी गई है और 20 हजार का जुर्माना लगाया. जबकि धारा 342 के तहत एक साल की सजा और 10 हजार का दंड लगाया गया है. स्पेशल कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा दे.

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