पटनाः जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत की ओर से जारी गैर जमानती वारंट को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उस पर जल्द सुनवाई करने का मांग की थी.
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किस मामले में दी है याचिका ?
मंगलवार को पटना के बुद्धा कालोनी से जाप संरक्षक पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल पुराने एक मामले में की गई थी. यह मामला अपहरण का है. इसमें पहले मिली जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया था. साथ ही निचली अदालत ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया था.
इसी को लेकर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. जाप नेता ने कोर्ट से इस पर जल्दी सुनवाई को लेकर भी याचिका में गुहार लगाई थी. उनके वकील ने भी इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना की लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया.
14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं पप्पू यादव
बताते चलें कि इससे पहले कल गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद सह जाप प्रमुख पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने एक 32 साल पुराने मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद को न्यायिक हिरासत में वीरपुर जेल भेजने का आदेश दिया. प्रशासन द्वारा यादव को वीरपुर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.