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एड्स बीमारी पर नियंत्रण, रोक थाम व इलाज पर पटना HC में सुनवाई, सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब - बिहार में एड्स

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एड्स मरीजों के इलाज और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

Patna High Court
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Published : Feb 12, 2021, 3:59 PM IST

Updated : Feb 18, 2021, 4:35 PM IST

पटना: राज्य में एड्स बीमारी पर नियंत्रण, रोक थाम व इलाज के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पीपुल्स राइट्स एंड लिबर्टी की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

ये भी पढ़ें - बिहार में ये क्या हो रहा है, गया से लेकर मुजफ्फरपुर तक 'भीड़तंत्र की क्रूरता'

इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि राज्य में एड्स मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी रोक थाम और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इस कारण मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है. एड्स नियंत्रण और रोक थाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को ठोस और प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें - बिहार में कोरोना टेस्ट में 'फर्जीवाड़ा'! राज्यसभा में उठा मामला

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एड्स मरीजों के इलाज और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना: राज्य में एड्स बीमारी पर नियंत्रण, रोक थाम व इलाज के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पीपुल्स राइट्स एंड लिबर्टी की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

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इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि राज्य में एड्स मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी रोक थाम और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इस कारण मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है. एड्स नियंत्रण और रोक थाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को ठोस और प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है.

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राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एड्स मरीजों के इलाज और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी.

Last Updated : Feb 18, 2021, 4:35 PM IST
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