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पटना कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन की बिल्डिंग को नहीं तोड़ने को लेकर याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार को नोटिस - etv bihar news

पटना कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन बिल्डिंग को नहीं तोड़ने को लेकर दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट में कहा कि पटना सदर के ऑफिस को वर्तमान स्थान से स्थानांतरित नहीं करने के लिए आदेश दिया जाए. उन्होंने कोर्ट से गुहार किया कि वहां प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक उन्हें बैठने देना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट
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Published : Aug 7, 2022, 7:51 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने पटना एसडीएम ऑफिस के नजदीक स्थित पटना कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन बिल्डिंग को नहीं तोड़ने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karo) की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया (Patna High Court Issued Notice To State Government) है. ये जनहित याचिका उपेंद्र नारायण सिन्हा ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट से पटना सदर के ऑफिस को वर्तमान स्थान से स्थानांतरित नहीं करने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया.

ये भी पढ़ें- Muzaffarpur Eye Hospital Case: HC ने अपर मुख्य सचिव को पुनः विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने का दिया आदेश

पटना HC ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस : वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि वहां प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक उन्हें बैठने देना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा एक नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए कि जहां कहीं भी कार्यपालक दंडाधिकारी के कोर्ट हो, उसी भवन में वकीलों के लिए भी बैठने की व्यवस्था मुहैया कराई जाए. उन्होंने यह भी बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारी के कोर्ट सिविल कोर्ट के नजदीक होने से सहूलियत होती है.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने पटना एसडीएम ऑफिस के नजदीक स्थित पटना कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन बिल्डिंग को नहीं तोड़ने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karo) की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया (Patna High Court Issued Notice To State Government) है. ये जनहित याचिका उपेंद्र नारायण सिन्हा ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट से पटना सदर के ऑफिस को वर्तमान स्थान से स्थानांतरित नहीं करने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया.

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पटना HC ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस : वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि वहां प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक उन्हें बैठने देना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा एक नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए कि जहां कहीं भी कार्यपालक दंडाधिकारी के कोर्ट हो, उसी भवन में वकीलों के लिए भी बैठने की व्यवस्था मुहैया कराई जाए. उन्होंने यह भी बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारी के कोर्ट सिविल कोर्ट के नजदीक होने से सहूलियत होती है.

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