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पटना हाईकोर्ट ने अमीन नियुक्ति पर राज्य सरकार से मांगा जवाब, दो विभागों को नोटिस - High Court Amin

पटना हाईकोर्ट ने अमीन की नियुक्ति में मेधा सूची बनाने में धांधली को लेकर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court
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Published : Oct 4, 2021, 8:36 PM IST

पटना : राज्य में अमीन के पद पर की जाने वाली नियुक्ति (Amin Recruitment Process) के लिये बनायी गई सूची को निरस्त करने के लिये पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में रिट याचिका दायर की गयी है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ-साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव और बिहार संयुक्त तकनीकी परीक्षा सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है. मामले में चार सप्ताह में जवाब-तलब किया गया है.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट ने अमीन नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज की जांच करने का दिया निर्देश

जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने नारायण चौधरी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राज कुमार राजेश ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने सूबे में अमीनों के 1767 पदों पर नियुक्ति के लिए 21 दिसंबर 2019 को एक विज्ञापन निकाला था. विज्ञापन के बाद इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों ने अपना आवेदन जमा किया. सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदनों की छंटनी कर एक सूची वेबसाइट पर अपलोड किया. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जो सूची वेबसाइट पर अपलोड किया गया, उसमें ज्यादातर वैसे लोगों के नाम शामिल थे जिनके पास अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं थी.

अधिवक्ता राज कुमार राजेश ने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन लोगों के पास इस पद के लिये निर्धारित तकनीकी योग्यता थी उनका नाम इस सूची में शामिल ही नहीं था. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस तरह के गैर तकनीकी लोगों की नियुक्ति करने के लिये सरकार ने पहले भी प्रयास किया था जिसे कोर्ट ने नहीं माना था. वाबजूद इसके फिर उसी प्रकार का लिस्ट सरकार बना रही है जो गैरकानूनी है.

ये भी पढ़ें- हर्ष फायरिंग पर पटना हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सरकार द्वारा बनाये गए सूची को निरस्त कर अमीन पद पर नियुक्ति के लिए तकनीकी योग्यता रखने वाले लोगों की सूची बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दे. उनकी योग्यता और सर्वे सेटलमेंट एक्ट में निर्धारित योग्यता के अनुसार बनाने का निर्देश सरकार को दिया जाय. इस मामले पर चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.

पटना : राज्य में अमीन के पद पर की जाने वाली नियुक्ति (Amin Recruitment Process) के लिये बनायी गई सूची को निरस्त करने के लिये पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में रिट याचिका दायर की गयी है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ-साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव और बिहार संयुक्त तकनीकी परीक्षा सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है. मामले में चार सप्ताह में जवाब-तलब किया गया है.

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जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने नारायण चौधरी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राज कुमार राजेश ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने सूबे में अमीनों के 1767 पदों पर नियुक्ति के लिए 21 दिसंबर 2019 को एक विज्ञापन निकाला था. विज्ञापन के बाद इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों ने अपना आवेदन जमा किया. सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदनों की छंटनी कर एक सूची वेबसाइट पर अपलोड किया. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जो सूची वेबसाइट पर अपलोड किया गया, उसमें ज्यादातर वैसे लोगों के नाम शामिल थे जिनके पास अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं थी.

अधिवक्ता राज कुमार राजेश ने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन लोगों के पास इस पद के लिये निर्धारित तकनीकी योग्यता थी उनका नाम इस सूची में शामिल ही नहीं था. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस तरह के गैर तकनीकी लोगों की नियुक्ति करने के लिये सरकार ने पहले भी प्रयास किया था जिसे कोर्ट ने नहीं माना था. वाबजूद इसके फिर उसी प्रकार का लिस्ट सरकार बना रही है जो गैरकानूनी है.

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सरकार द्वारा बनाये गए सूची को निरस्त कर अमीन पद पर नियुक्ति के लिए तकनीकी योग्यता रखने वाले लोगों की सूची बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दे. उनकी योग्यता और सर्वे सेटलमेंट एक्ट में निर्धारित योग्यता के अनुसार बनाने का निर्देश सरकार को दिया जाय. इस मामले पर चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी.

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