पटना: राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास और मरम्मती की मॉनिटरिंग करते विभिन्न राजमार्गो के कार्य प्रगति की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने एनएच- 2 औरंगाबाद वाराणसी मामले पर सुनवाई करते हुए एमिकस क्यूरी अधिवक्ता के. मणि और एनएचएआई के अधिवक्ता को स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया. उन्हें अगली सुनवाई में इस सम्बन्ध में पूरा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
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मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट को बताया गया कि एनएच निर्माण के लिए 2011 में ठेका दिया गया था और राजमार्ग निर्माण का कार्य 2014 में पूरा किया जाना था. एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मार्ग पर कहीं-कहीं बाधाएं हैं जिन्हें हटाए जाने की आवश्यकता है. एनएच-2 पर मोहनियां के पास टोल प्लाजा का निर्माण होना था. इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने दो बार 28 नवंबर 2017 और 15 मई 2018 सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठकें की. इनमें टोल प्लाजा के निर्माण के लिए भूमि देने का निर्णय लिया गया था.
इस मामले में कोर्ट ने कैमूर के जिलाधिकारी और वाणिज्य कर विभाग को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई फरवरी माह के पहले सप्ताह में की जाएगी. एक अन्य एनएच 31 बख्तियारपुर रजौली राजमार्ग के सम्बन्ध में कोर्ट ने राज्य के विकास आयुक्त को एक बैठक कर स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने का निर्देश देने का निर्देश दिया था लेकिन इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट को अबतक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई. कोर्ट ने विकास आयुक्त को सभी सम्बंधित पक्षों के साथ बैठक कर राजमार्ग के निर्माण पूरा किये जाने के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी 2022 को की जाएगी.
राजमार्ग संख्या 131जी शेरपुर दिघवारा सेक्शन के निर्माण के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के विकास आयुक्त को सभी सम्बंधित पक्षों के साथ बैठक कर, इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा हलफनामा दायर कर देने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 31जनवरी 2022 को की जाएगी.
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