पटना: बिहार के पटना हाईकोर्ट ने झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार (Jhanjharpurs ADJ Avinash Kumar) के साथ पुलिस बदसलूकी (Case of Misbehavior with Jhanjharpurs ADJ Avinash Kumar) मामले में पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया की कल यानी गुरुवार 4 अगस्त को डीजीपी, बिहार और सम्बंधित एसपी कोर्ट में पेश हों. उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे.
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झंझारपुर के एडीजे से बदसलूकी मामले में HC सख्त : दरअसल ये मामला झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार के साथ पुलिसवालोंं के मारपीट और पिस्टल ताने जाने का है. ये घटना 18 नवम्बर, 2021 को हुई थी. झंझारपुर के एडीजे से बदसलूकी मामले में HC सख्त है. कोर्ट ने पुलिस के करतूत पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी और एसपी को कल यानी गुरुवार 4 अगस्त को तलब किया है. इस मामले पर कल ही यानी गुरुवार 4 अगस्त को सुनवाई की जाएगी. आपको बताएं कि झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार के चेंबर में घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा ने घुसकर उन पर पिस्तौल तान दिया था और मारपीट (Attack On Judge In Madhubani) की थी.
कोर्ट के कर्मचारियों और वकीलों ने उनकी जान बचाई थी : गौरतलब है कि कोर्ट के कर्मचारियों और वकीलों ने उनकी जान बचाई. आरोप है कि उस दिन लगभग सवा दो बजे थानेदार गोपाल और एएसआई अभिमन्यु एडीजे के कक्ष में घुस गए. वहां आते ही जज साहब को कहने लगे, 'तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हमलोगों को बुलाते हो. तुमको हम एडीजे नहीं मानते. अभिमन्यु एडीजे के साथ मारपीट करने लगा और गोपाल भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा'.
एडीजे से मारपीट में पटना हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी : एडीजे से मारपीट के आरोपी घोघरडीहा के पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण के बयान पर सात माह बाद झंझारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. इस प्राथमिकी में एडीजे प्रथम अविनाश कुमार, नगर पंचायत के जेई दीपक राज एवं कोर्ट कर्मी अवकाश मिश्रा को नामजद किया गया था. घटना के बाद से ही एडीजे से मारपीट के आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं उनके सहयोगी एसआइ अभिमन्यु कुमार शर्मा न्यायिक हिरासत में हैं. इस दौरान इनलोगों के जमानत का प्रयास किया गया, लेकिन जमानत मिल नहीं सकी.