पटना: पटना हाई कोर्ट ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (Additional Chief Secretary Bihar State Health Department), आयुष के डायरेक्टर और पटना स्थित सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस जारी (Patna HC Issues Notice to ACS of State Health Department) किया है. जस्टिस पी बी बजनथ्री ने सत्येंद्र कुमार तिवारी की अवमानना मामले में सुनवाई की. कोर्ट के आदेश के बावजूद पटना स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई पटना हाईकोर्ट ने की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक कुमार गर्ग ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके मुवक्किल को अब तक बहाल नहीं किया गया है.
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कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हुई बहाली: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक कुमार गर्ग ने कोर्ट को बताया कि, 20 दिसंबर, 2021 को पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, उन्हें पटना आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज में प्रोफेसर के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें अपने पद पर नियुक्त नहीं किया गया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंचकर्म के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इनकी नियुक्ति तत्काल करने को कहा था.
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