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गांधी मैदान धमाका केस: 4 दोषियों को फांसी,  2 को आजीवन कारावास, 2 को 10-10 साल, 1 को 7 साल की जेल - etv bharat

गांधी मैदान में बम धमाका (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने सजा सुना दिया है. 9 दोषियों को सजा सुनाई गयी. न्यायाधीश गुरविंद सिंह मल्होत्रा ने 4 आरोपियों को फांसी, 2 को आजीवन कारावास, 2 को 10-10 साल तथा 1 को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है.

GANDHI MAIDAN BOMB BLAST
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Published : Nov 1, 2021, 3:18 PM IST

Updated : Nov 1, 2021, 7:19 PM IST

पटना: 27 अक्टूबर 2013 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए बम धमाके (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने आज सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने सभी 9 दोषियों की सजा सुनाई है. गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाका ( Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court ) ने सभी 9 दोषियों को सजा सुना दी है. NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मलहोत्रा ने 4 आरोपियों को फांसी, 2 को आजीवन कारावास, 2 को 10-10 साल तथा 1 को सात साल की सजा की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: :गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में एक बार फिर शुरू हुई सुनवाई, जल्द होगा फैसला

NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मलहोत्रा ने हैदर अली, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई है. उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को उम्रकैद की सजा हुई है. इस मामले के अन्य आरोपी अहमद हुसैनस और मो. फिरोज असलम को न्यायाधीश ने 10-10 साल और इफ्तिखार आलम को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया था.

बचाव के वकील सैयद इमरान गनी ने कहा, ' हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे.'

एनआईए कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर लल्लन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि न्यायालय ने अदालत में पेश साक्ष्यों, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. यह मामला काफी गंभीर और संवेदनशील था. 6 लोग मारे गये थे तथा 87 घायल हुए थे. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

देखें वीडियो

दरअसल, पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ( वर्तमान प्रधानमंत्री ) की हुंकार रैली कार्यक्रम था. इस वजह से गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ मौजूद थी. भारी संख्या में लोग ट्रेनों से आ रहे थे. इस कारण पटना जंक्शन से लेकर गांधी मैदान तक भीड़ ही भीड़ मौजूद थी.

सबह के करीब 9.30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहला विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में मौके पर ही एक व्यक्ति के चीथड़े उड़ गए थे. उसी वक्त धर्मा कुली ने भागते हुए एक शख्स को पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्ति ने बाद में पुलिसिया पूछताछ में स्वीकार किया कि वह आतंकी इम्तियाज है और उसकी कमर में शक्तिशाली बम बंधा हुआ है.

इम्तियाज की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ चल ही रही थी कि उसी वक्‍त उसके साथी गांधी मैदान में पहुंची तीन लाख की भीड़ में ताबड़तोड़ बम विस्फोट कर रहे थे. उस समय हुंकार रैली को तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी (वर्तमान प्रधानमंत्री) संबोधित कर रहे थे. सिलसिलेवार हुए कुल 7 बम धमाकों में 6 लोग मारे गए थे और 87 लोग घायल हुए थे.

ये भी पढ़ें: :गांधी मैदान बम विस्फोट मामले में तकनीकी कारणों से नहीं हुई सुनवाई

कब-कब और कहां-कहां हुआ था धमाका

  • पहला धमाका: सुबह 9.30 बजे... पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नम्बर 10 के शौचालय में
  • दूसरा धमाका: सुबह 11.40 बजे... उद्योग भवन गांधी मैदान में
  • तीसरा धमाका: दोपहर 12.05 बजे... रीजेंट सिनेमा हॉल के पास
  • चौथा धमाका: दोपहर 12.10 बजे... गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास
  • पांचवां धमाका: दोपहर 12.15 बजे... गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास
  • छठा धमाका: दोपहर 12.20 बजे... गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास
  • सातवां धमाका: दोपहर 12.45 बजे... गांधी मैदान के चिल्ड्रेन पार्क के पास

पहला विस्फोट के बाद दो घंटे तक कहीं भी न्यूज प्लैश नहीं की गई थी, लगभग दो घंटे बाद सभी न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी. 11.40 बजे से 12.15 बजे के बीच बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन के गांधी मैदान स्थित मंच से भाषण दे रहे थे. इसी दौरान गांधी मैदान में चार विस्फोट हो चुके थे. गांधी मैदान में जब विस्फोट हो रहे थे, उसी वक्त नरेन्द्र मोदी पटना हवाई अड्डे पर उतर रहे थे.

ये भी पढ़ें: जनता दरबार में हथियार के लाइसेंस के लिए पहुंचा फरियादी, कहा- 'सीएम से मिलने नहीं दे रहे अधिकारी'

तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली पहले ही पहुंच चुके थे. जेटली गांधी मैदान के सामने स्थित मौर्या होटल में ठहरे थे. हुंकार रैली के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जेटली ने कहा था कि मोदी की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था 'सर, हम मोदी से कह रहे हैं कि वह हवाई अड्डे पर ही रुके रहें और सभा स्थल पर नहीं आएं. रैली को रद्द करना पड़ेगा.'

इसके बावजूद रैली रद्द नहीं की गई. मोदी एयरपोर्ट से गांधी मैदान स्थित मंच पर पहुंचे. उस वक्त मंच पर मोदी, राजनाथ, अरुण जेटली, सुशील मोदी, रवि शंकर प्रसाद के अलावे बिहार बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे. खतरे से बेखबर गांधी मैदान में मौजूद जनता नारे लगा रही थी. मोदी मंच पर आए और भाषण शुरू किया. एक तरफ मोदी भाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ विस्फोट हो रहा था.

इसके बाद पूरे मामले की जांच NIA को सौंपी गई. पटना सीरियल ब्लास्ट मामले की जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से दो आरोप पत्र दायर किए गए. एनआइए ने एक को मृत दिखाते हुए 12 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें एक नाबालिग था, जिसे गायघाट स्थित किशोर न्याय बोर्ड ने गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट और बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट दोनों मामलों में सजा सुना दी है. एनआईए के अनुसार, पटना के गांधी मैदान में घटना को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने विस्फोटक पदार्थ की खरीदारी रांची से की थी. बताया जाता है कि सभी आरोपी रांची से बस के जरिए सुबह-सुबह ही बस से पटना पहुंचे थे. हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि हुंकार रैली को असफल बनाने के लिए आतंकियों को कहां से फंडिंग की गई थी.

पटना: 27 अक्टूबर 2013 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए बम धमाके (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने आज सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने सभी 9 दोषियों की सजा सुनाई है. गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाका ( Gandhi Maidan Bomb Blast Case) मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court ) ने सभी 9 दोषियों को सजा सुना दी है. NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मलहोत्रा ने 4 आरोपियों को फांसी, 2 को आजीवन कारावास, 2 को 10-10 साल तथा 1 को सात साल की सजा की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: :गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में एक बार फिर शुरू हुई सुनवाई, जल्द होगा फैसला

NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मलहोत्रा ने हैदर अली, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई है. उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को उम्रकैद की सजा हुई है. इस मामले के अन्य आरोपी अहमद हुसैनस और मो. फिरोज असलम को न्यायाधीश ने 10-10 साल और इफ्तिखार आलम को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया था.

बचाव के वकील सैयद इमरान गनी ने कहा, ' हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे.'

एनआईए कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर लल्लन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि न्यायालय ने अदालत में पेश साक्ष्यों, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. यह मामला काफी गंभीर और संवेदनशील था. 6 लोग मारे गये थे तथा 87 घायल हुए थे. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

देखें वीडियो

दरअसल, पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ( वर्तमान प्रधानमंत्री ) की हुंकार रैली कार्यक्रम था. इस वजह से गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ मौजूद थी. भारी संख्या में लोग ट्रेनों से आ रहे थे. इस कारण पटना जंक्शन से लेकर गांधी मैदान तक भीड़ ही भीड़ मौजूद थी.

सबह के करीब 9.30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहला विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में मौके पर ही एक व्यक्ति के चीथड़े उड़ गए थे. उसी वक्त धर्मा कुली ने भागते हुए एक शख्स को पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्ति ने बाद में पुलिसिया पूछताछ में स्वीकार किया कि वह आतंकी इम्तियाज है और उसकी कमर में शक्तिशाली बम बंधा हुआ है.

इम्तियाज की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ चल ही रही थी कि उसी वक्‍त उसके साथी गांधी मैदान में पहुंची तीन लाख की भीड़ में ताबड़तोड़ बम विस्फोट कर रहे थे. उस समय हुंकार रैली को तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी (वर्तमान प्रधानमंत्री) संबोधित कर रहे थे. सिलसिलेवार हुए कुल 7 बम धमाकों में 6 लोग मारे गए थे और 87 लोग घायल हुए थे.

ये भी पढ़ें: :गांधी मैदान बम विस्फोट मामले में तकनीकी कारणों से नहीं हुई सुनवाई

कब-कब और कहां-कहां हुआ था धमाका

  • पहला धमाका: सुबह 9.30 बजे... पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नम्बर 10 के शौचालय में
  • दूसरा धमाका: सुबह 11.40 बजे... उद्योग भवन गांधी मैदान में
  • तीसरा धमाका: दोपहर 12.05 बजे... रीजेंट सिनेमा हॉल के पास
  • चौथा धमाका: दोपहर 12.10 बजे... गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास
  • पांचवां धमाका: दोपहर 12.15 बजे... गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास
  • छठा धमाका: दोपहर 12.20 बजे... गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास
  • सातवां धमाका: दोपहर 12.45 बजे... गांधी मैदान के चिल्ड्रेन पार्क के पास

पहला विस्फोट के बाद दो घंटे तक कहीं भी न्यूज प्लैश नहीं की गई थी, लगभग दो घंटे बाद सभी न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी. 11.40 बजे से 12.15 बजे के बीच बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन के गांधी मैदान स्थित मंच से भाषण दे रहे थे. इसी दौरान गांधी मैदान में चार विस्फोट हो चुके थे. गांधी मैदान में जब विस्फोट हो रहे थे, उसी वक्त नरेन्द्र मोदी पटना हवाई अड्डे पर उतर रहे थे.

ये भी पढ़ें: जनता दरबार में हथियार के लाइसेंस के लिए पहुंचा फरियादी, कहा- 'सीएम से मिलने नहीं दे रहे अधिकारी'

तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली पहले ही पहुंच चुके थे. जेटली गांधी मैदान के सामने स्थित मौर्या होटल में ठहरे थे. हुंकार रैली के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जेटली ने कहा था कि मोदी की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था 'सर, हम मोदी से कह रहे हैं कि वह हवाई अड्डे पर ही रुके रहें और सभा स्थल पर नहीं आएं. रैली को रद्द करना पड़ेगा.'

इसके बावजूद रैली रद्द नहीं की गई. मोदी एयरपोर्ट से गांधी मैदान स्थित मंच पर पहुंचे. उस वक्त मंच पर मोदी, राजनाथ, अरुण जेटली, सुशील मोदी, रवि शंकर प्रसाद के अलावे बिहार बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे. खतरे से बेखबर गांधी मैदान में मौजूद जनता नारे लगा रही थी. मोदी मंच पर आए और भाषण शुरू किया. एक तरफ मोदी भाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ विस्फोट हो रहा था.

इसके बाद पूरे मामले की जांच NIA को सौंपी गई. पटना सीरियल ब्लास्ट मामले की जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से दो आरोप पत्र दायर किए गए. एनआइए ने एक को मृत दिखाते हुए 12 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें एक नाबालिग था, जिसे गायघाट स्थित किशोर न्याय बोर्ड ने गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट और बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट दोनों मामलों में सजा सुना दी है. एनआईए के अनुसार, पटना के गांधी मैदान में घटना को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने विस्फोटक पदार्थ की खरीदारी रांची से की थी. बताया जाता है कि सभी आरोपी रांची से बस के जरिए सुबह-सुबह ही बस से पटना पहुंचे थे. हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि हुंकार रैली को असफल बनाने के लिए आतंकियों को कहां से फंडिंग की गई थी.

Last Updated : Nov 1, 2021, 7:19 PM IST
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