पटना: बिहार विधानसभा में भी अब सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले (new rule of compassionate appointment in Bihar) में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है.
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अनुकम्पा नियुक्ति का नया नियम लागू: राज्य महादलित आयोग की अनुशंसा के आलोक में इस संबंध में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के पिछले माह निर्गत पत्र को सभा सचिवालय में लागू करने का आदेश बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने दिया है.
अब शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं : आदेश के अनुसार, सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है. ऐसे श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ साक्षर होना आवश्यक होगा. साक्षर से अभिप्राय है कि जिन्हें पढ़ने-लिखने का ज्ञान हो. इसमें एक शर्त यह लगाया गया है कि यदि साक्षर नहीं होंगे तो उन्हें सेवा अवधि के दो वर्ष के अंदर साक्षरता प्राप्त कर लेनी होगी.
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