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जिम ट्रेनर गोलीकांड : सुप्रीम कोर्ट से भी खुशबू सिंह को नहीं मिली जमानत - ETV Bihar News

जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के ऊपर हुए हुए हमले के मामले में मुख्य साजिशकर्ता खुशबू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पटना हाई कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Khushboo Singh
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Published : May 23, 2022, 10:22 PM IST

पटना : सुप्रीम कोर्ट से भी राजधानी पटना के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को जमानत नहीं मिली है. कोर्ट ने खुशबू को इस घटना का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता मानते हुए नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने उनके द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

ये भी पढ़ें - VIDEO: घायल जिम ट्रेनर ने खोला राज- 'खुशबू सिंह ने कहा था मरवा दूंगी, उसी ने मुझपर चलवाई गोली'

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार : सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पटना हाई कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है. उसने नियमित जमानत याचिका को खारिज करने के लिये जो आधार अपने आदेश में दिया है, वह सही है. इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है. बता दें कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एएम बदर ने 13 दिसंबर 2021 को खुशबू की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर ले.

जेल में बंद है खुशबू : फिलहाल खुशबू सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह (Gym Trainer Vikram Singh Rajput) गोली कांड में पटना के बेउर जेल में बंद है. गौरतलब है कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं थाना इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गई थी. हालांकि, इस वारदात में उनकी जान बच गई. इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दो कॉन्ट्रैक्ट किल्लर समेत कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. इन सभी में से केवल खुशबू का पति डॉ राजीव सिंह ही जमानत पर जेल से बाहर है.

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पटना : सुप्रीम कोर्ट से भी राजधानी पटना के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को जमानत नहीं मिली है. कोर्ट ने खुशबू को इस घटना का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता मानते हुए नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने उनके द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

ये भी पढ़ें - VIDEO: घायल जिम ट्रेनर ने खोला राज- 'खुशबू सिंह ने कहा था मरवा दूंगी, उसी ने मुझपर चलवाई गोली'

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार : सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पटना हाई कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है. उसने नियमित जमानत याचिका को खारिज करने के लिये जो आधार अपने आदेश में दिया है, वह सही है. इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है. बता दें कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एएम बदर ने 13 दिसंबर 2021 को खुशबू की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर ले.

जेल में बंद है खुशबू : फिलहाल खुशबू सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह (Gym Trainer Vikram Singh Rajput) गोली कांड में पटना के बेउर जेल में बंद है. गौरतलब है कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं थाना इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गई थी. हालांकि, इस वारदात में उनकी जान बच गई. इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दो कॉन्ट्रैक्ट किल्लर समेत कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. इन सभी में से केवल खुशबू का पति डॉ राजीव सिंह ही जमानत पर जेल से बाहर है.

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