पटना: राज्य में सैनिटेरी हेल्थ इन्स्पेक्टर के बहाली के मामले (Sanitary Health Inspector Recruitment Case) पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को 4 सप्ताह मे जवाब देने का निर्देश दिया है. जीतेन्द्र कुमार व अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने सुनवाई की.
यह भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ
सन 2016 में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञापन निकाल कर 276 सैनिटेरी हेल्थ इन्स्पेक्टर के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगा था. आवेदन ऑनलाइन भरने की तिथि 13 मई 2016 से लेकर 8 जून 2016 तक थी. 12 जून 2016 को अंतिम तिथि थी.
यह भी पढ़ें- राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, DM के समक्ष अभ्यावेदन देने का आदेश
14 नवंबर 2019 को इन पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की गई. 7 अगस्त 2020 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 130 उमीदवार को सफल घोषित किये गये. जिनमें ये सभी याचिकाकर्ता भी शामिल थे. इन्हें 27 और 28 अगस्त 2020 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया. सभी बुलाए गए उमीदवार इसमें शामिल हुए थे.
इसके बाद कमीशन ने नोटिस जारी कर साक्षात्कार के लिए मात्र 33 उम्मीदवारों को ही बुलाया, जबकि विज्ञापन 276 हेल्थ सैनिटेरी इन्स्पेक्टर के बहाली के लिए निकाला गया था. यह भी महत्वपूर्ण है कि रिक्त पदों को भरने के लिए 2016 में कमीशन ने विज्ञापन प्रकाशित किया लेकिन बहाली की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.