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ईपीएफओ में नॉमिनी का नाम नहीं है अपडेट.. तो करा लें, ये है आखिरी तारीख

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ( EPFO Press Conference ) कर जानकारी दी कि जल्द ही लोग अपने नॉमिनी का नाम अपडेट कर लें. 31 दिसंबर तक नॉमिनी के नाम जोड़ने की अंतिम तारीख है.

ईपीएफओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस
ईपीएफओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस
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Published : Nov 24, 2021, 9:43 PM IST

पटनाः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान जानकारी दी कि बहुत सारे लोगों का रुपया पीएफ में जमा होता है, लेकिन नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ सके हैं, तो जल्द ही नाम जुड़वा लें. सभी अपने नॉमिनी का नाम ऑनलाइन माध्यम से जोड़ सकते हैं. जिससे कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उन्हें आसानी से आधार संख्या की मदद से वह पीएफ का रुपया निकाल सकें.

यह भी पढ़ें- पटना: EPF फॉर्म में गलत डेट और सैलरी भरवाने पर भड़के शिक्षक, शिक्षा विभाग से की सुधार की मांग

ईपीएफओ ने पीएफ सदस्यों के लिए ई नॉमिनेशन जागरुकता अभियान चलाने का फैसला लिया. जिसके तहत बिहार के 9 लाख ईपीएफओ सदस्यों को लाभ देने का फैसला लिया गया है. वहीं क्षेत्रीय आयुक्त ईपीएफ बृजेश कुमार ने जानकारी दी कि इससे जुड़े सदस्यों को नॉमिनी जोड़ने का फैसला लिया गया है. जिसके तहत सदस्यों की मृत्यु पर उनके नॉमिनी को लाभ मिल सके. इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को फैलाया जा सके.

'कोई भी सदस्य मोबाइल के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं. नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो वह चेंज भी कर सकते हैं. चेंज करने की भी प्रक्रिया एक जैसी ही है. दिसंबर माह के अंत तक अभियान जारी रहेगा. ऐसे तो सालों भर यह प्रक्रिया जारी रहती है, इससे अगर कोई भी ईपीएफ धारक का देहांत हो जाता है तो नॉमिनी अपने आधार से क्लेम कर रुपए का भुगतान पा सकते हैं. कभी-कभी नॉमिनी को ऑफिस का चक्कर लगाते-लगाते काफी देर हो जाती है.' -बृजेश कुमार, क्षेत्रीय आयुक्त, ईपीएफ

ईपीएफओ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस

ईपीएफ बिहार के क्षेत्रीय आयुक्त बृजेश कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के कड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सदस्यों के लिए नामांकन हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. निधन अथवा किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं. दावा फाइल कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पीएफ उपभोक्ताओं का नामांकन नहीं हो पाया था. उनके आश्रितों को कोरोना महामारी में कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उन कर्मचारियों के लिए सुविधा के लिए नामांकन का प्रावधान लाया है, जोकि दिसंबर 31 तक नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और यह जो पूरी प्रक्रिया है, यह ऑनलाइन है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पेंशन से लेकर आवेदन करने के लिए नामांकन आवश्यक है.

यह भी पढ़ें- शिक्षकों के ईपीएफ के मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर

पटनाः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान जानकारी दी कि बहुत सारे लोगों का रुपया पीएफ में जमा होता है, लेकिन नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ सके हैं, तो जल्द ही नाम जुड़वा लें. सभी अपने नॉमिनी का नाम ऑनलाइन माध्यम से जोड़ सकते हैं. जिससे कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उन्हें आसानी से आधार संख्या की मदद से वह पीएफ का रुपया निकाल सकें.

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ईपीएफओ ने पीएफ सदस्यों के लिए ई नॉमिनेशन जागरुकता अभियान चलाने का फैसला लिया. जिसके तहत बिहार के 9 लाख ईपीएफओ सदस्यों को लाभ देने का फैसला लिया गया है. वहीं क्षेत्रीय आयुक्त ईपीएफ बृजेश कुमार ने जानकारी दी कि इससे जुड़े सदस्यों को नॉमिनी जोड़ने का फैसला लिया गया है. जिसके तहत सदस्यों की मृत्यु पर उनके नॉमिनी को लाभ मिल सके. इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को फैलाया जा सके.

'कोई भी सदस्य मोबाइल के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं. नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो वह चेंज भी कर सकते हैं. चेंज करने की भी प्रक्रिया एक जैसी ही है. दिसंबर माह के अंत तक अभियान जारी रहेगा. ऐसे तो सालों भर यह प्रक्रिया जारी रहती है, इससे अगर कोई भी ईपीएफ धारक का देहांत हो जाता है तो नॉमिनी अपने आधार से क्लेम कर रुपए का भुगतान पा सकते हैं. कभी-कभी नॉमिनी को ऑफिस का चक्कर लगाते-लगाते काफी देर हो जाती है.' -बृजेश कुमार, क्षेत्रीय आयुक्त, ईपीएफ

ईपीएफओ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस

ईपीएफ बिहार के क्षेत्रीय आयुक्त बृजेश कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के कड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सदस्यों के लिए नामांकन हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. निधन अथवा किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं. दावा फाइल कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पीएफ उपभोक्ताओं का नामांकन नहीं हो पाया था. उनके आश्रितों को कोरोना महामारी में कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उन कर्मचारियों के लिए सुविधा के लिए नामांकन का प्रावधान लाया है, जोकि दिसंबर 31 तक नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और यह जो पूरी प्रक्रिया है, यह ऑनलाइन है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पेंशन से लेकर आवेदन करने के लिए नामांकन आवश्यक है.

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