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Bihar Assembly By-Election: सभी तरह के जुलूस पर रोक... उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की दो सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी प्रकार के जुलूस निकाले जाने पर रोक लगा दी गयी है. नामांकन, चुनाव प्रचार या मतगणना के बाद कोई जुलूस उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे. ऐसा करने पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

bihar by election
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Published : Oct 7, 2021, 7:57 AM IST

Updated : Oct 7, 2021, 8:28 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वरस्थान (Tarapur and Kusheshwarsthan) के लिए उपचुनाव (By-elections) हो रहा है. इसकी तैयारियों को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग (Bihar Election Commission) के प्रमुख एचआर श्रीनिवासन (HR Srinivas) ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत कोरोना गाइडलाइंस (Corona Guidelines) का पालन करना होगा. चुनाव में उम्मीदवारों के रोड शो, बाइक और साइकिल रैली पर प्रतिबंध रहेगा.

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एचआर श्रीनिवासन ने कहा कि उपचुनाव के दौरान अगर कम्युनिटी हॉल में कोई चुनावी सभा की जा रही है तो उस हॉल की क्षमता का 50 फीसदी या अधिकतम 200 लोगों की भीड़ ही इकट्ठा की जा सकती है. इसके साथ ही मोहल्ला कैंप में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन में मात्र 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि बड़े मैदानों में होने वाली चुनावी सभाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है. इसके तहत अगर कोई बड़ा स्टार कैंपेनर है तो उसकी चुनावी सभा में अधिकतम 1000 लोग उपस्थित हो सकते हैं और बिना स्टार कैंपेनर की कोई चुनावी सभा है तो उस में अधिकतम 500 लोग ही मौजूद हो सकते हैं. इसके अलावा चुनावी सभा के लिए राजनीतिक पार्टी को अपने पैसे से सभास्थल की बैरिकेडिंग करनी होगी. साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें. इसके साथ ही किसी कम्युनिटी हॉल में कोई चुनावी सभा हो या फिर बड़े मैदान में चुनावी सभा, सभी जगह राजनीतिक पार्टी को सभा में आने वाले लोगों का ब्यौरा रजिस्टर पर मेंटेन करना होगा.


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एचआर श्रीनिवासन ने बताया कि क्योंकि कोरोना के कारण राजनीतिक पार्टियों को अपने पैसे से मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी है, ऐसे ही चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. पहले 28 लाख रुपए चुनाव में अधिकतम खर्च करने की सीमा थी, ऐसे में अब इसे बढ़ाकर 30 लाख 8 हजार रुपए कर दिए गए हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की बड़ी पार्टियां हैं, उनके लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा 20 है. वहीं रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा 10 है. उन्होंने बताया कि तारापुर और कुशेश्वरस्थान में एक मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 12 सौ निर्धारित की गई है. कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं, जहां पर इसकी संख्या 12 सौ से अधिक है. जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 12 सौ से अधिक है, वहां पर मतदान केंद्र के अंदर 2 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. इन मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं और पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग केंद्र होंगे. महिला मतदाताओं के लिए बने मतदान केंद्र पर सभी मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी महिला होंगी. इसके अलावा राजनीतिक दलों से भी अपील है कि इन केंद्रों पर वह अपने पोलिंग एजेंट किसी महिला को ही रखें.

पटना: बिहार विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वरस्थान (Tarapur and Kusheshwarsthan) के लिए उपचुनाव (By-elections) हो रहा है. इसकी तैयारियों को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग (Bihar Election Commission) के प्रमुख एचआर श्रीनिवासन (HR Srinivas) ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत कोरोना गाइडलाइंस (Corona Guidelines) का पालन करना होगा. चुनाव में उम्मीदवारों के रोड शो, बाइक और साइकिल रैली पर प्रतिबंध रहेगा.

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एचआर श्रीनिवासन ने कहा कि उपचुनाव के दौरान अगर कम्युनिटी हॉल में कोई चुनावी सभा की जा रही है तो उस हॉल की क्षमता का 50 फीसदी या अधिकतम 200 लोगों की भीड़ ही इकट्ठा की जा सकती है. इसके साथ ही मोहल्ला कैंप में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन में मात्र 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि बड़े मैदानों में होने वाली चुनावी सभाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है. इसके तहत अगर कोई बड़ा स्टार कैंपेनर है तो उसकी चुनावी सभा में अधिकतम 1000 लोग उपस्थित हो सकते हैं और बिना स्टार कैंपेनर की कोई चुनावी सभा है तो उस में अधिकतम 500 लोग ही मौजूद हो सकते हैं. इसके अलावा चुनावी सभा के लिए राजनीतिक पार्टी को अपने पैसे से सभास्थल की बैरिकेडिंग करनी होगी. साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें. इसके साथ ही किसी कम्युनिटी हॉल में कोई चुनावी सभा हो या फिर बड़े मैदान में चुनावी सभा, सभी जगह राजनीतिक पार्टी को सभा में आने वाले लोगों का ब्यौरा रजिस्टर पर मेंटेन करना होगा.


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एचआर श्रीनिवासन ने बताया कि क्योंकि कोरोना के कारण राजनीतिक पार्टियों को अपने पैसे से मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी है, ऐसे ही चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. पहले 28 लाख रुपए चुनाव में अधिकतम खर्च करने की सीमा थी, ऐसे में अब इसे बढ़ाकर 30 लाख 8 हजार रुपए कर दिए गए हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की बड़ी पार्टियां हैं, उनके लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा 20 है. वहीं रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा 10 है. उन्होंने बताया कि तारापुर और कुशेश्वरस्थान में एक मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 12 सौ निर्धारित की गई है. कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं, जहां पर इसकी संख्या 12 सौ से अधिक है. जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 12 सौ से अधिक है, वहां पर मतदान केंद्र के अंदर 2 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. इन मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं और पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग केंद्र होंगे. महिला मतदाताओं के लिए बने मतदान केंद्र पर सभी मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी महिला होंगी. इसके अलावा राजनीतिक दलों से भी अपील है कि इन केंद्रों पर वह अपने पोलिंग एजेंट किसी महिला को ही रखें.

Last Updated : Oct 7, 2021, 8:28 AM IST
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