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बिहार में पंचायत प्रतिनिधि को मिलेगा हथियार का लाइसेंस

बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat elections in Bihar) के बाद जनप्रतिनिधियों की हो रही हत्याओं से कई सवाल खड़े हो गए थे. हत्याओं का दौर शुरू हो जाने के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सरकार से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने या फिर हथियार के लिए लाइसेंस (Arms license to Panchayat representative in Bihar) देने की अनुमति प्रदान करने की मांग की थी. सरकार ने उनकी बात मान ली है.

Arms license
Arms license
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Published : May 18, 2022, 11:03 PM IST

पटना: बिहार में लगातार पंचायत चुनाव के बाद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो रही हत्याओं (Panchayat representatives murdered in Bihar) को लेकर बिहार सरकार ने अहम निर्णय लिया है. सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस (Firearms license to Panchayat representatives) मिलेगा. आग्नेयास्त्र का लाइसेंस निर्गत करने के लिए सभी जिलापदाधिकारी को पंचायत प्रतिनिधियो द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया गया है.

ये भी पढ़ें: 8 महीने में आठ मुखिया का बिहार में मर्डर, पंचायत चुनाव के बाद बढ़े हत्या के मामले

बिहार सरकार के गृह विभाग (Bihar Government Home Department) के अनुमति के बाद सभी जिलाें के जिला पदाधिकारी को विशेष शिविर लगाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनसे प्राप्त अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा करते हुए शस्त्र लाइसेंस संबधी प्राप्त अभ्यावेदन को नियमानुसार निस्तारित करने आदेश दिया गया है. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी (Panchayati Raj Minister Samrat Choudhary) ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर आदेश दिया गया है.

आदेश की कॉपी
आदेश की कॉपी

आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद अब तक आठ मुखिया की हत्या हो चुकी है. अब तक नौ मुखिया और कई वार्ड पंच पदों पर हमला हुआ है. लगातार पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा की मांग बिहार सरकार से की जा रही थी. दरअसल बॉडीगार्ड की मांग की जा रही थी. बॉडीगार्ड नहीं मिलने के बाद में सभी मुखिया खुद के सुरक्षा हेतु हथियार का लाइसेंस आवंटन करने की मांग कर रहे थे.

ये भी पढ़ें: पटना: नौबतपुर में मुखिया के घर पर फायरिंग, पति से मांगी थी 5 लाख की रंगदारी

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पटना: बिहार में लगातार पंचायत चुनाव के बाद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो रही हत्याओं (Panchayat representatives murdered in Bihar) को लेकर बिहार सरकार ने अहम निर्णय लिया है. सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस (Firearms license to Panchayat representatives) मिलेगा. आग्नेयास्त्र का लाइसेंस निर्गत करने के लिए सभी जिलापदाधिकारी को पंचायत प्रतिनिधियो द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया गया है.

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बिहार सरकार के गृह विभाग (Bihar Government Home Department) के अनुमति के बाद सभी जिलाें के जिला पदाधिकारी को विशेष शिविर लगाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनसे प्राप्त अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा करते हुए शस्त्र लाइसेंस संबधी प्राप्त अभ्यावेदन को नियमानुसार निस्तारित करने आदेश दिया गया है. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी (Panchayati Raj Minister Samrat Choudhary) ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर आदेश दिया गया है.

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आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद अब तक आठ मुखिया की हत्या हो चुकी है. अब तक नौ मुखिया और कई वार्ड पंच पदों पर हमला हुआ है. लगातार पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा की मांग बिहार सरकार से की जा रही थी. दरअसल बॉडीगार्ड की मांग की जा रही थी. बॉडीगार्ड नहीं मिलने के बाद में सभी मुखिया खुद के सुरक्षा हेतु हथियार का लाइसेंस आवंटन करने की मांग कर रहे थे.

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