पटना: पटना हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि 3 महीने में राज्य के सभी सिविल कोर्ट में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की.
डॉक्टरों के अलावा अन्य कर्मचारी की तैनाती
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्रत्येक सिविल कोर्ट में स्वास्थ्य की देखरेख के लिए विशेष तैयारियां की जाएंगी. सभी कोर्ट में एक डॉक्टर के अलावा एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब इंस्ट्रक्टर और क्लर्क की तैनाती भी की जाएगी.
180 पदों पर बहाली की अनुमति
महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के 38 जिलों में अवस्थित सिविल कोर्ट में मेडिकल स्टाफ के कुल 180 पद पर बहाली की अनुमति दे दी गई है. बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया है.
ये भी पढ़ें- पटना: पप्पू यादव ने सुमो के घर के सामने लगाई प्याज की दुकान, 30 रुपये किलो बेचा