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प्राइवेट एंबुलेंस से अस्पताल आने वाले AES मरीजों को मिलेगा एंबुलेंस का किराया, सरकार ने दिए आदेश

प्राइवेट एंबुलेंस से अस्पताल आने वाले एईएस मरीजों को एंबुलेंस का किराया मिलेगा. यह राशि रोगी कल्याण समिति या नेशनल हेल्थ मिशन के कोष से दी जाएगी. राशि का भुगतान डीबीटी के जरिए मरीज के खाते में किया जाएगा.

AES patients
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Published : Apr 25, 2020, 10:26 PM IST

पटना: राज्य के मुजफ्फरपुर समेत एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानि एईएस प्रभावित 12 जिलों के पीड़ित मरीजों के एंबुलेंस का किराया अब सरकार वहन करेगी. पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैैठक में लिए गए फैसलों के बाद इसपर आदेश जारी किया गया. पिछले महीने की बैठक में लिए गए फैसले और किराया समिति की अनुशंसा के बाद सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

सरकार ने जारी किए आदेश
12 एईएस प्रभावित जिलों से अगर कोई पीड़ित मरीज सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्राइवेट एंबुलेंस से अस्पताल तक आते हैं, तो उन्हें दूरी के आधार पर किराए का भुगतान किया जाएगा. इतना ही नहीं सरकार ने अस्पतालों को किराए के एंबुलेंस रखने के निर्देश भी दिए हैं. अस्पताल प्राइवेट एंबुलेंस को कितना किराया देंगे, इसका भी निर्धारण कर दिया गया है. अस्पताल अगर किराए पर एंबुलेंस लेते हैं तो 24 घंटे के लिए 14 से 22 सीटर मैक्सी, सिटी राइड, विंगर के लिए 1800 रुपये, बोलेरो, सूमो, मार्शल के लिए 1080 रुपये और जाइलो, स्कॉर्पियो के लिए 1920 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

डीबीटी के जरिए मरीज के खाते में किया जाएगा भुगतान
जानकारी के अनुसार अगर मरीज प्राइवेट एंबुलेंस के जरिए 0 से 20 किमी तक आते हैं, तो उन्हें 400 रुपये दिए जाएंगे. इसी तरह 21 से 40 किमी के लिए 600, 41 से 60 किमी तक के लिए 800 और अधिकतम एक हजार रुपये दिए जाएंगे. यह राशि रोगी कल्याण समिति या नेशनल हेल्थ मिशन के कोष से दी जाएगी. राशि का भुगतान डीबीटी के जरिए मरीज के खाते में किया जाएगा.

पटना: राज्य के मुजफ्फरपुर समेत एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानि एईएस प्रभावित 12 जिलों के पीड़ित मरीजों के एंबुलेंस का किराया अब सरकार वहन करेगी. पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैैठक में लिए गए फैसलों के बाद इसपर आदेश जारी किया गया. पिछले महीने की बैठक में लिए गए फैसले और किराया समिति की अनुशंसा के बाद सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

सरकार ने जारी किए आदेश
12 एईएस प्रभावित जिलों से अगर कोई पीड़ित मरीज सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्राइवेट एंबुलेंस से अस्पताल तक आते हैं, तो उन्हें दूरी के आधार पर किराए का भुगतान किया जाएगा. इतना ही नहीं सरकार ने अस्पतालों को किराए के एंबुलेंस रखने के निर्देश भी दिए हैं. अस्पताल प्राइवेट एंबुलेंस को कितना किराया देंगे, इसका भी निर्धारण कर दिया गया है. अस्पताल अगर किराए पर एंबुलेंस लेते हैं तो 24 घंटे के लिए 14 से 22 सीटर मैक्सी, सिटी राइड, विंगर के लिए 1800 रुपये, बोलेरो, सूमो, मार्शल के लिए 1080 रुपये और जाइलो, स्कॉर्पियो के लिए 1920 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

डीबीटी के जरिए मरीज के खाते में किया जाएगा भुगतान
जानकारी के अनुसार अगर मरीज प्राइवेट एंबुलेंस के जरिए 0 से 20 किमी तक आते हैं, तो उन्हें 400 रुपये दिए जाएंगे. इसी तरह 21 से 40 किमी के लिए 600, 41 से 60 किमी तक के लिए 800 और अधिकतम एक हजार रुपये दिए जाएंगे. यह राशि रोगी कल्याण समिति या नेशनल हेल्थ मिशन के कोष से दी जाएगी. राशि का भुगतान डीबीटी के जरिए मरीज के खाते में किया जाएगा.

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