मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment to guilty of Molestation) की सजा सुनाई गई है. मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय (Muzaffarpur Civil Court) ने पांच साल की बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई है. विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार पांडेय ने दो दोषियों को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है. दोनों की उम्र करीब 26 वर्ष है.
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बंजारन महिला की बेटी के साथ गैंगरेप: घटना 29 मई 2018 की है. जहां सकरा इलाके में बंजारन महिला की बेटी के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था. पीड़ित बच्ची की मां ने 30 मई 2018 को अज्ञात के खिलाफ सकरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि सकरा में तंबू लगाकर टोली के अन्य परिवारों के साथ रह रही थी. 29 मई 2018 की रात बच्ची तंबू में परिजनों के साथ सो रही थी. रात एक बजे नींद खुली तो बच्ची गायब थी. पति के साथ रात से लेकर सुबह तक बच्ची को खोजती रही लेकिन वह नहीं मिली. सुबह में बच्ची रोती हुई आयी. उसके अंदरूनी हिस्से में जख्म थे. बेटी ने दो लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की जानकारी दी. पुलिस ने दो अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की.
आरोपितों ने कबूला था गुनाह : मासूम के साथ दरिंदगी के बाद लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने दो जून 2018 को दोनों ओरोपितों को ढोली बाजार से गिरफ्तार किया था. दोनों ने पुलिस के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति बयान में अपने गुनाह को कबूल किया. दोनों ने ताड़ी पीने के बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था. रेप की घटना से पूर्व ग्रामीणों ने दोनों को छेड़छाड़ के एक अन्य मामले में गांव से बेदखल कर दिया था. इस कारण दोनों गांव से अलग रहते थे. दोनों के खिलाफ 28 अगस्त 2018 को चार्जशीट दाखिल की गई. कोर्ट के समक्ष बच्ची ने दोनों की पहचान की थी.
दोनों दोषी को आजीवन कारावास: वहीं, दोनों को कोर्ट ने नौ मई को दोषी ठहराया था. सुरक्षा के मद्देनजर दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाई गई. दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे. फैसला सुनाने के साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र लिखने का निर्देश दिया है. इस बारे में पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.
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