गया: बिहार के गया में डीजीपी एसके सिंघल (DGP SK Singhal in Gaya) ने बुधवार को समाहरणालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कई तरह के निर्देश डीजीपी के द्वारा दिए गए. इसमें मुख्य तौर पर विधि व्यवस्था और शराब के मामलों का निष्पादन कैसे किया जाए, ये तथ्य शामिल थे. डीजीपी एसके सिंघल ने मीटिंग में पुलिस अधिकारियों की समस्याओं को सुना. वहीं, अधिकांश समस्याओं का निपटारा मीटिंग में ही कर दिया गया. डीजीपी अशोक सिंघल की पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक चली, जो लगभग 2 घंटे तक हुई.
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''मीटिंग का उद्देश्य था कि गिरफ्तारियां कैसे करना है उसमें तीव्रता कैसे लानी हैं. शराब के जो मामले हैं उसका निष्पादन कैसे करना है. जो हमारे विशेष प्रतिवेदित कांड हैं उनका त्वरित निष्पादन कैसे करना है. किस तरह से पब्लिक की अपेक्षाएं पूरी करना है और किस तरह से सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराना है. जहरीली शराब मामले पर बस इतना ही कहूंगा कि जो पुलिस की कार्रवाई है और जो एक्साइज विभाग की कार्रवाई है उसमें कोई कमी नहीं है. काफी बड़ी संख्या में शराब के मामलों में लोग लिप्त हैं. गिरफ्तारियां भी खूब हो रही हैं लेकिन बेल भी मिल जाती हैं. जिससे वो पुन: उस काम में लिप्त हो रहे हैं. जिसकी वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.''- एसके सिंघल, डीजीपी बिहार
'शराब बरामदगी पर होगी कार्रवाई': डीजीपी अशोक सिंघल ने बिहार के जिलों में जहरीली शराब से हो रही मौत के मामले पर कहा कि मौत तो हो रही हैं, यह तो अलग बात है, इसकी जांच भी होती है. लेकिन, जहां से शराब की बरामदगी की जाएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी. डीजीपी ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई का नतीजा है कि 2022 में पुलिस के तंत्र ने 25 हजार गिरफ्तारियां शराब मामलों में की है. शराब मामलों में आरोपियों को बेल मिल जाती है तो दिक्कतें आ रही है.
'आरोपियों को बेल मिलने से होती है परेशानी': डीजीपी ने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं, जिससे परेशानियां भी आ रही है. गलत काम में और शराब के मामलों में जो व्यक्ति लिप्त होते हैं, उन्हें बेल मिल जाती है. ऐसे में पुलिस या उत्पाद विभाग दोनों को दिक्कतें आ रही हैं. लेकिन, इसके बीच ठोस कार्रवाई की जा रही है. डीजीपी ने बताया कि गया में बुधवार को हुई बैठक विभिन्न समस्याओं को लेकर थी, जिसे काफी हद तक निपटारा किया गया है. वहीं, अपराधियों की गिरफ्तारी कैसे हो और शराब के मामलों का निष्पादन कैसे करें, इसे लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है.
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