ETV Bharat / bharat

प्लेन हाईजैक की धमकी, कारोबारी को उम्रकैद की सजा और ₹5 करोड़ का जुर्माना - birju salla

विमान में अपहरण की अफवाह फैलाने वाले बिरजू सल्ला पर कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही कोर्ट ने पायलट को 1 लाख और एयर होस्टेस को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

प्लेन हाईजैक की धमकी देने पर कारोबारी को उम्रकैद की सजा
author img

By

Published : Jun 12, 2019, 12:09 AM IST

अहमदाबाद: संशोधित विमान अपहरण निरोधक कानून के तहत एनआईए अदालत ने पहली बार किसी को सजा सुनाई. अदालत ने मुंबई के उस कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिसने अक्टूबर 2017 में जेट एयरवेज के एक विमान में अपहरण की धमकी वाला नोट लिखकर छोड़ा था. इसके अलावा युवक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश के एम दवे ने कहा कि दोषी कारोबारी बिरजू सल्ला द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि प्रभावित विमान में सवार रहे चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच बांटी जाएगी.

सल्ला पर 30 अक्टूबर को विमान के शौचालय के टिशू पेपर बॉक्स में अंग्रेजी और उर्दू में धमकी भरा नोट लिखकर विमान अपहरण की अफवाह फैलाने का आरोप है.

घटना के बाद, सल्ला 'राष्ट्रीय उड़ान निषेध सूची' में डाला जाने वाला पहला व्यक्ति बना था और उस पर कड़े विमान अपहरण निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता

पढ़ेंः अरुणाचल प्रदेश में मिला एएन-32 विमान का मलबा, सामने आई तस्वीर

एनआईए ने पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ विमान अपहरण रोधी कानून की धाराओं 3 (1), 3 (2)(ए) और 4 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

उसे अक्टूबर 2017 में विमान की अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था.

अहमदाबाद: संशोधित विमान अपहरण निरोधक कानून के तहत एनआईए अदालत ने पहली बार किसी को सजा सुनाई. अदालत ने मुंबई के उस कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिसने अक्टूबर 2017 में जेट एयरवेज के एक विमान में अपहरण की धमकी वाला नोट लिखकर छोड़ा था. इसके अलावा युवक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश के एम दवे ने कहा कि दोषी कारोबारी बिरजू सल्ला द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि प्रभावित विमान में सवार रहे चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच बांटी जाएगी.

सल्ला पर 30 अक्टूबर को विमान के शौचालय के टिशू पेपर बॉक्स में अंग्रेजी और उर्दू में धमकी भरा नोट लिखकर विमान अपहरण की अफवाह फैलाने का आरोप है.

घटना के बाद, सल्ला 'राष्ट्रीय उड़ान निषेध सूची' में डाला जाने वाला पहला व्यक्ति बना था और उस पर कड़े विमान अपहरण निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता

पढ़ेंः अरुणाचल प्रदेश में मिला एएन-32 विमान का मलबा, सामने आई तस्वीर

एनआईए ने पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ विमान अपहरण रोधी कानून की धाराओं 3 (1), 3 (2)(ए) और 4 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

उसे अक्टूबर 2017 में विमान की अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था.

Intro:In a big development, a special NIA court in Ahemdabad has given life sentence businessman Birju Kishore Salla for planting a 'hijack letter' in Mumbai-Delhi flight in 2017.


Body:Not only this, the NIA court has also imposed a fine of five crore rupees. Out of which, he had to pay one-one lakh each to the pilot, Rs.50,000 to every air staff available in the flight and Rs. 25,000 to every passenger for putting them in such a misery. According to reports, this is the first case against an individual under the anti-hijacking act 2016.

Birju Kishore Salla had left a note on board a Jet Airways flight bound for Delhi from Mumbai, warning that there hijackers and explosives on board. After the note was recovered, the flight made an emergency landing at the Ahmedabad airport on October 30th, 2019.


Conclusion:Initially, the investigation of the case was carried out by Crime Branch Ahmedabad. Later, the case was taken over by the NIA which found clinching evidence against Birju Kishor Salla.

During the course of investigation, the NIA also found out that Birju Salla intentionally committed the act to disrupt operation of the jet aircraft.




ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.