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दिशानिर्देश : मेट्रो, राजनीतिक-धार्मिक कार्यक्रमों की सशर्त अनुमति

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Published : Aug 29, 2020, 8:13 PM IST

Updated : Aug 30, 2020, 6:44 AM IST

गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.दिशानिर्देश के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कॉलेज और स्कूल को 30 सितंबर तक फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है.

guidelines for Unlock 4
guidelines for Unlock 4

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए. इन दिशा-निर्देशों के तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी.

स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालांकि कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है.

गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी.

मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.

दिशानिर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है.

इनके अनुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा.

गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सात सितम्बर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी.

इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.

पढ़ें - नीट और जेईई का विरोध छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ : भाजपा

गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.

दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा.

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए. इन दिशा-निर्देशों के तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी.

स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालांकि कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है.

गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी.

मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.

दिशानिर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है.

इनके अनुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा.

गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सात सितम्बर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी.

इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.

पढ़ें - नीट और जेईई का विरोध छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ : भाजपा

गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.

दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा.

Last Updated : Aug 30, 2020, 6:44 AM IST
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