नई दिल्ली : पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली एअर इंडिया की उड़ान के दौरान एक बुजुर्ग महिला पर एक व्यक्ति ने कथित रूप से पेशाब कर दी थी. ऐसा ही एक दूसरा मामला भी सामने आया है. घटना 6 दिसंबर की है. एअर इंडिया की उड़ान पेरिस से राष्ट्रीय राजधानी की ओर आ रही थी. इस दौरान 'नशे में धुत एक व्यक्ति ने महिला सहयात्री के कंबल पर पेशाब किया (Man urinated on female passengers blanket). दोनों चौंकाने वाली घटनाएं 11 दिनों के अंतराल में हुईं.
सूत्रों ने कहा कि 6 दिसंबर की घटना की लिखित में दिल्ली पुलिस या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को रिपोर्ट नहीं की गई थी. एक सूत्र ने एएनआई को बताया, '6 दिसंबर की घटना के संबंध में सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के पास कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है.'
डीजीसीए के एक अधिकारी ने भी कहा कि छह दिसंबर की घटना के संबंध में उनके पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. अधिकारी ने बताया, '6 दिसंबर की घटना के संबंध में डीजीसीए के पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है.'
सूत्रों ने कहा कि एयर इंडिया एआई-142 विमान में घटना में शामिल पुरुष यात्री को उड़ान के उतरने के बाद दिल्ली के आईजीआई हवाईअड्डे पर सीआईएसएफ ने पकड़ लिया, लेकिन सह-यात्री से लिखित माफी मांगने के बाद उसे जाने दिया गया. कोई पुलिस केस दर्ज नहीं किया गया. डीजीसीए ऐसे मामलों में संबंधित लोगों को ड्यूटी में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करता है.
एअर इंडिया की प्रतिक्रिया का इंतजार है. सूत्रों ने कहा कि पेरिस-दिल्ली उड़ान के पायलट ने घटना की सूचना डीजीसीए को नहीं दी. बता दें नवंबर के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और एअर इंडिया ने बुधवार को उस व्यक्ति पर 30 दिन का उड़ान प्रतिबंध लगा दिया है. आरोप है कि उसने न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान एक बुजुर्ग सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब किया था.
जबकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भी नवंबर की घटना की जांच शुरू की है. एअर इंडिया ने इस बात की जांच के लिए एक आंतरिक पैनल का गठन किया है कि क्या महिला को संकट में डालने वाली स्थिति को दूर करने में चालक दल की ओर से चूक हुई थी.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने एअर इंडिया की उड़ान में उस घटना का संज्ञान लिया है जिसमें नशे में धुत पुरुष यात्री ने न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान बुजुर्ग महिला को प्राइवेट पार्ट दिखाया. आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से सात दिनों के भीतर मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.
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(ANI)