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सोनीपत : बहन के साथ छेड़छाड़ कर भाई को मारी थी गोली, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : 4 hours ago

Updated : 4 hours ago

Ashok alias Babla sentenced to life imprisonment
अशोक उर्फ बबला को उम्रकैद की सजा (Etv Bharat)

सोनीपत: गांव दातौली में टेंट हाउस में बैठे एक युवक की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंदर कौर ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. अशोक उर्फ बबला को अदालत ने उम्रकैद की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया है. इस मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. पीड़ित ने अपनी बहन के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया था तो तीनों युवकों ने रास्ते में पीड़ित से गाली-गलौज की. शाम को आरोपियों ने पीड़ित के टेंट हाउस पर पहुंचकर उसको गोली मार दी.

सोनीपत: गांव दातौली में टेंट हाउस में बैठे एक युवक की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंदर कौर ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. अशोक उर्फ बबला को अदालत ने उम्रकैद की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया है. इस मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. पीड़ित ने अपनी बहन के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया था तो तीनों युवकों ने रास्ते में पीड़ित से गाली-गलौज की. शाम को आरोपियों ने पीड़ित के टेंट हाउस पर पहुंचकर उसको गोली मार दी.

Last Updated : 4 hours ago
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