जयपुरः राज्य मानवाधिकार आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, श्रम सचिव और वित्त सचिव को कहा है कि वह संविदा कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का निदान करे. साथ ही उनके वेतन को न्यूनतम मजदूरी में समायोजित करे. इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे संविदाकर्मियों के पीएफ व बीमा राशि का निवेश विधि सम्मत करने के निर्देश दिए जाएं. आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश दिए. आयोग ने कहा कि मामले में उचित कदम उठाकर एक माह में उसकी रिपोर्ट पेश की जाए.
संविदा कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का निदान करे सरकार-आयोग
Published : Oct 1, 2024, 8:46 PM IST
जयपुरः राज्य मानवाधिकार आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, श्रम सचिव और वित्त सचिव को कहा है कि वह संविदा कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का निदान करे. साथ ही उनके वेतन को न्यूनतम मजदूरी में समायोजित करे. इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे संविदाकर्मियों के पीएफ व बीमा राशि का निवेश विधि सम्मत करने के निर्देश दिए जाएं. आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश दिए. आयोग ने कहा कि मामले में उचित कदम उठाकर एक माह में उसकी रिपोर्ट पेश की जाए.