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हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती में बोनस अंक नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव समेत अन्य अधिकारियों से मांगा जवाब

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 29, 2024, 10:00 PM IST

RAJASTHAN HIGH COURT,  NOT GIVING BONUS MARKS
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETVBharat jaipur)

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित स्थानीय सीएमएचओ से जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश रजनीश भारती की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम किया था. उसके पास कोरोना काल और उसके बाद का अनुभव प्रमाण पत्र है. इसके बावजूद भी उसे अनुभव के बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया और दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित स्थानीय सीएमएचओ से जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश रजनीश भारती की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम किया था. उसके पास कोरोना काल और उसके बाद का अनुभव प्रमाण पत्र है. इसके बावजूद भी उसे अनुभव के बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया और दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया.

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