नई दिल्ली: नौकरी बदलने पर आपको नई भूमिका और नई सैलरी मिलती है. लेकिन पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना एक बड़ी परेशानी लगती है. लेकिन अब यह परेशानी नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बड़ा बदलाव करते हुए पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है. इसलिए अब खाताधारकों को नौकरी बदलते समय पीएफ ट्रांसफर के लिए मैन्युअली अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी.
EPFO ने अपनी ऑटोमेटिक EPF अकाउंट ट्रांसफर सुविधा के जरिए इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि आपका EPF बैलेंस बिना किसी फॉर्म को भरे या कोई कागजी कार्रवाई किए आसानी से एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता के पास चला जाए. आपको नियमित SMS या ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए ट्रांसफर स्टेटस के बारे में अपडेट किया जाता है.
EPF ऑटोमेटिक ट्रांसफर सुविधा क्या है?
EPF ऑटोमेटिक ट्रांसफर सुविधा आपको नौकरी बदलने पर अपने पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता के पास अपना EPF बैलेंस आसानी से ट्रांसफर करने की सुविधा देती है. पहले कर्मचारियों को अपने EPF फंड के ट्रांसफर के लिए मैन्युअली आवेदन करना पड़ता था, लेकिन इस सुविधा के साथ अब जब आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को अपने नए नियोक्ता से लिंक करते हैं तो ट्रांसफर अपने आप शुरू हो जाता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका EPF खाता आपके पूरे करियर में एक जैसा बना रहे, जिससे आपके लिए रिटायरमेंट सेविंग्स को मैनेज करना आसान हो जाता है.
ऑटोमैटिक ट्रांसफर सुविधा कैसे काम करती है?
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)- हर EPF सदस्य का एक यूनीक UAN होता है. यानी आप चाहे जितनी भी नौकरी बदलें, आपका UAN वही रहता है.
- नया नियोक्ता पंजीकरण- जब आप किसी नई कंपनी से जुड़ते हैं, तो आपका नियोक्ता EPFO पोर्टल पर अपने तहत आपका UAN रजिस्टर करता है. यह कदम आपके नए रोजगार विवरण को आपके मौजूदा UAN से जोड़ता है.
- ऑटोमैटिक ट्रांसफर ट्रिगर- एक बार जब आपका नया नियोक्ता आपका UAN रजिस्टर कर लेता है, तो EPFO सिस्टम आपके EPF बैलेंस को आपके पिछले नियोक्ता से मौजूदा नियोक्ता को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है.
- एसएमएस या ईमेल के माध्यम से मैसेज- ट्रांसफर अनुरोध शुरू होने के बाद, EPFO आपके UAN से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक नोटिफिकेशन भेजता है, जो आपको ट्रांसफर की स्थिति के बारे में सूचित करता है.
- सफल ट्रांसफर- आपके पुराने नियोक्ता से ईपीएफ शेष राशि कुछ दिनों के भीतर आपके नए ईपीएफ खाते में जमा हो जाती है.
ऑटोमैटिक ईपीएफ ट्रांसफर के लिए नियम और शर्तें
- सक्रिय यूएएन- आपका यूएएन सक्रिय होना चाहिए और आपके पुराने और नए नियोक्ताओं से जुड़ा होना चाहिए.
- आधार सत्यापन- आपका UAN आधार से सत्यापित होना चाहिए. यह सुनिश्चित करता है कि आपकी पहचान सभी नियोक्ताओं के लिए मान्य है और पैसे के सुचारू हस्तांतरण में मदद करता है.
- मोबाइल नंबर और ईमेल- EPFO से सूचनाएं और अपडेट प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आपके UAN से लिंक होना चाहिए.
- पिछला EPF खाता- आपके पुराने EPF खाते में आपका UAN सही तरीके से मैप किया हुआ होना चाहिए और आवश्यक KYC विवरणों के साथ अपडेट होना चाहिए.
अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो आपको EPFO पोर्टल के माध्यम से मैन्युअल रूप से ट्रांसफर अनुरोध करने की आवश्यकता हो सकती है.