कोडरमा: कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला सतगामा थाना क्षेत्र का है जहां लकड़ी चुनने गई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था. अदालत ने सतगावां के करचैता निवासी सुजीत कुमार को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोडरमा कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
Published : Jun 29, 2024, 7:20 AM IST
कोडरमा: कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला सतगामा थाना क्षेत्र का है जहां लकड़ी चुनने गई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था. अदालत ने सतगावां के करचैता निवासी सुजीत कुमार को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.