फिरोजाबाद: फिरोजाबाद की जिला अदालत ने साल 2013 में राजवीर हत्याकांड मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की 50 फीसदी राशि राजवीर की पत्नी को देने की आदेश दिया है. दरअसल, 24 जुलाई 2013 जगन्नाथ पुत्र टेकचंद उसके भाई निहाल सिंह, कैलाश चंद्र तथा निन्नूमल निवासी टेकचंद्र ने राजवीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
मर्डर केस में 11 साल बाद मिला इंसाफ, चार सगे भाइयों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 30, 2024, 10:19 PM IST
फिरोजाबाद: फिरोजाबाद की जिला अदालत ने साल 2013 में राजवीर हत्याकांड मामले में चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थदंड की 50 फीसदी राशि राजवीर की पत्नी को देने की आदेश दिया है. दरअसल, 24 जुलाई 2013 जगन्नाथ पुत्र टेकचंद उसके भाई निहाल सिंह, कैलाश चंद्र तथा निन्नूमल निवासी टेकचंद्र ने राजवीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी.