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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्स डॉक्टर का ट्रांसफर स्थगन खारिज किया

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 26, 2024, 10:39 AM IST

CHHATTISGARH HIGH COURT
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2021 को आदेश जारी कर सिम्स में पैथोलॉजी विभाग के संचालक डॉ भानुप्रताप सिंह का जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया. डॉ सिंह ने स्थानांतरण आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रांसफर पर रोक लगा दी. इसके बाद शासन ओर सिम्स प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि प्रशासनिक जरूरत के आधार पर डॉक्टर सिंह का ट्रांसफर जगदलपुर किया गया. जिसके बाद अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने ट्रांसफर पर स्थगन आदेश खारिज कर दिया.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2021 को आदेश जारी कर सिम्स में पैथोलॉजी विभाग के संचालक डॉ भानुप्रताप सिंह का जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया. डॉ सिंह ने स्थानांतरण आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रांसफर पर रोक लगा दी. इसके बाद शासन ओर सिम्स प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि प्रशासनिक जरूरत के आधार पर डॉक्टर सिंह का ट्रांसफर जगदलपुर किया गया. जिसके बाद अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने ट्रांसफर पर स्थगन आदेश खारिज कर दिया.

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