बूंदी जिले की एससी एसटी न्यायालय ने चार वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए ढोंगी बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने बताया कि ढोंगी बाबा सत्यनारायण गुर्जर ने चार दलित महिलाओं को संतान उत्पत्ति और आर्थिक रूप से संपन्न करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया था. कॉलोनी के लोगों ने महिलाओं के साथ ढोंगी बाबा को रंगे हाथों पकड़ा था और थाने में रिपोर्ट दी गई थी. कोर्ट ने 20 गवाह और 30 साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा दी है.
एससी-एसटी न्यायालय ने ढोंगी बाबा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Published : 5 hours ago
बूंदी जिले की एससी एसटी न्यायालय ने चार वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए ढोंगी बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने बताया कि ढोंगी बाबा सत्यनारायण गुर्जर ने चार दलित महिलाओं को संतान उत्पत्ति और आर्थिक रूप से संपन्न करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया था. कॉलोनी के लोगों ने महिलाओं के साथ ढोंगी बाबा को रंगे हाथों पकड़ा था और थाने में रिपोर्ट दी गई थी. कोर्ट ने 20 गवाह और 30 साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा दी है.