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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को गैर जमानती वारंट में मिली जमानत, जानिए क्या है मामला

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

भदोही में अधिवक्ताओं और समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अजय राय.
भदोही में अधिवक्ताओं और समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अजय राय. (Photo Credit: ETV Bharat)

भदोही : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अजय राय ने मंगलवार को एमपी-एमएलए साधना गिरी की अदालत में आत्मसमर्पण किया. जहां उन्हें कोविड महामारी के दौरान दर्ज मुकदमे में जमानत मिल गई. कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को नियत की गई है. जुलाई 2020 में कोइरौना पुलिस ने कोविड एक्ट का उल्लंघन करने पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद समेत 100 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. अधिवक्ता दीपक पांडेय ने बताया कि मुकदमे में कई पदाधिकारियों जमानत अभी नहीं हो सकी है.

भदोही : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अजय राय ने मंगलवार को एमपी-एमएलए साधना गिरी की अदालत में आत्मसमर्पण किया. जहां उन्हें कोविड महामारी के दौरान दर्ज मुकदमे में जमानत मिल गई. कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को नियत की गई है. जुलाई 2020 में कोइरौना पुलिस ने कोविड एक्ट का उल्लंघन करने पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद समेत 100 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. अधिवक्ता दीपक पांडेय ने बताया कि मुकदमे में कई पदाधिकारियों जमानत अभी नहीं हो सकी है.

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