कानपुर: बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को एडीजे-22 की कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा और 25 हजार का अर्थदंड लगाया है. 26 अक्टूबर 2022 को एक गांव में रहने वाली एक 9 वर्षीय बच्ची अपनी छोटी बहन के साथ पड़ोसी बबलू कमल के घर में हो रहे एक कार्यक्रम में गई थी. इस दौरान बबलू ने छोटी बहन को फुलझड़ी देखा घर भेज दिया. इसके बाद बबलू बच्ची को घर के पास स्थित एक मंदिर के पास ले जाकर रेप किया था.
मंदिर में ले जाकर 9 वर्षीय बच्ची से किया था रेप, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 6, 2024, 10:39 PM IST
कानपुर: बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को एडीजे-22 की कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा और 25 हजार का अर्थदंड लगाया है. 26 अक्टूबर 2022 को एक गांव में रहने वाली एक 9 वर्षीय बच्ची अपनी छोटी बहन के साथ पड़ोसी बबलू कमल के घर में हो रहे एक कार्यक्रम में गई थी. इस दौरान बबलू ने छोटी बहन को फुलझड़ी देखा घर भेज दिया. इसके बाद बबलू बच्ची को घर के पास स्थित एक मंदिर के पास ले जाकर रेप किया था.