रेवाड़ी: जिले में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी ने मामले में संलिप्त आरोपी सुनील निवासी गांव लोधाना को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसको 20 साल कैद और 1 लाख तीन हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है. मामला 5 साल पुराना था, जब आरोपी ने 16 साल की लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था.
रेवाड़ी में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को 20 साल की कैद, 1 लाख रुपये का जुर्माना
रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला (File photo)
Published : 3 hours ago
रेवाड़ी: जिले में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी ने मामले में संलिप्त आरोपी सुनील निवासी गांव लोधाना को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसको 20 साल कैद और 1 लाख तीन हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है. मामला 5 साल पुराना था, जब आरोपी ने 16 साल की लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था.