ETV Bharat / snippets

रेवाड़ी में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को 20 साल की कैद, 1 लाख रुपये का जुर्माना

REWARI FAST TRACK COURT
रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला (File photo)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : 3 hours ago

रेवाड़ी: जिले में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्‍पेशल कोर्ट रेवाड़ी ने मामले में संलिप्त आरोपी सुनील निवासी गांव लोधाना को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसको 20 साल कैद और 1 लाख तीन हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है. मामला 5 साल पुराना था, जब आरोपी ने 16 साल की लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था.

रेवाड़ी: जिले में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्‍पेशल कोर्ट रेवाड़ी ने मामले में संलिप्त आरोपी सुनील निवासी गांव लोधाना को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसको 20 साल कैद और 1 लाख तीन हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है. मामला 5 साल पुराना था, जब आरोपी ने 16 साल की लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.