लखनऊ/मुजफ्फरनगर: योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया. यूपी के कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. इस मामले में उन्होंने सरेंडर किया. बाद में कोर्ट ने जारी वारंट वापस लेने और 25,000 रुपये की दो जमानत देने के बाद अग्रवाल को रिहा करने का आदेश दिया. मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.
वहीं, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) वापस लेने और 25,000 रुपये की दो जमानत देने के बाद उनको रिहा करने का आदेश दिया.
आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर 4 सितंबर को मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 13 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. वहीं अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल व अन्य के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम के मानदंडों का उल्लंघन और महामारी रोग अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था.
मंत्री मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं. कपिल देव अग्रवाल के अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट वापस लेने के लिए अर्जी दायर की गयी, जिसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट वापस ले लिया.
वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को आदर्श आचार संहिता मामले में कोर्ट में पेश न होने पर मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही मंत्री को अदालत में पेश होने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है.