देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी है. ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के फैसले का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वागत किया है. साथ ही इसे ऐतिहासिक निर्णय करार दिया है.
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट साधा कर लिखा है कि, 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय अभिनंदनीय है.'
इसके अलावा सीएम धामी ने लिखा है, 'इस ऐतिहासिक निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं गृहमंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार. माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कदम राष्ट्रहित में उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को परिलक्षित करता है. हमें पूरा विश्वास है कि आपके तीसरे कार्यकाल में भी इसी प्रकार देश को सशक्त करने वाले निर्णय लिए जाते रहेंगे.'
नागरिकता संशोधन कानून का सफर: भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए साल 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया. इसके बाद 10 दिसंबर 2019 में लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में सीएए यानी नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ.
वहीं, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बना. जिस पर आज यानी 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी की गई. जिसके बाद देशभर में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है.
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