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तबादला सत्र बढ़ाने को सीएम धामी ने दी मंजूरी, 31 अगस्त तक बढ़ा ट्रांसफर सेशन - uttarakhand transfer session

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 31, 2024, 5:29 PM IST

Updated : Jul 31, 2024, 6:03 PM IST

Uttarakhand Secretariat, uttarakhand transfer session उत्तराखंड में एक बार फिर तबादला सत्र बढ़ गया है. यह तीसरा मौका है जब तबादला सत्र का समय बढ़ाया गया है. इस बार मानसून सीजन को देखते हुए सत्र को एक महीना बढ़ाया गया है.

Uttarakhand Secretariat
उत्तराखंड सचिवालय (photo- ETV Bharat)

देहरादून: प्रदेश में 31 जुलाई यानी आज तबादला सत्र का आखिरी दिन है, जबकि अभी कई विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर ट्रांसफर होने बाकी हैं. ऐसे में राज्य में तबादला सत्र को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में तबादला सत्र बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद तबादला सत्र बढ़ाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं. सीएम के अनुमोदन के साथ राज्य में 31 अगस्त तक तबादला सत्र को बढ़ा दिया गया है.

आचार संहिता की वजह से समय पर नहीं हुए कर्मचारियों के तबादले: राज्य में स्थानांतरण नियमावली के तहत राज्य भर के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की समय सीमा तय की गई है. खास बात यह है कि इस बार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता प्रभावी थी. ऐसे में कर्मचारियों के तबादले समय पर नहीं हो पाए थे. इसी को देखते हुए शासन ने स्थानांतरण की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 10 जुलाई तक किया था. दरअसल, राज्य में स्थानांतरण नियमावली के तहत 10 जून तक ही स्थानांतरण किए जा सकते हैं. शासन ने इसमें छूट देते हुए एक महीने का समय विभागों को स्थानांतरण के लिए दिया था.

तबादला सत्र को एक महीना और बढ़ाने का लिया गया फैसला: इसके बाद दूसरी बार स्थानांतरण के लिए समय सीमा को बढ़ाते हुए 31 जुलाई कर दी गई थी, जबकि अब मानसून और आपदा को देखते हुए एक महीना और बढ़ाने पर निर्णय लिया गया. इसके लिए शासन में फाइल भेजी गई. जिसे मुख्यमंत्री मे मंजूरी दे दी है. जिसके बाद आदेश जारी कर दिया गया है.

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आचार संहिता की वजह से समय पर नहीं हुए कर्मचारियों के तबादले: राज्य में स्थानांतरण नियमावली के तहत राज्य भर के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की समय सीमा तय की गई है. खास बात यह है कि इस बार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता प्रभावी थी. ऐसे में कर्मचारियों के तबादले समय पर नहीं हो पाए थे. इसी को देखते हुए शासन ने स्थानांतरण की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 10 जुलाई तक किया था. दरअसल, राज्य में स्थानांतरण नियमावली के तहत 10 जून तक ही स्थानांतरण किए जा सकते हैं. शासन ने इसमें छूट देते हुए एक महीने का समय विभागों को स्थानांतरण के लिए दिया था.

तबादला सत्र को एक महीना और बढ़ाने का लिया गया फैसला: इसके बाद दूसरी बार स्थानांतरण के लिए समय सीमा को बढ़ाते हुए 31 जुलाई कर दी गई थी, जबकि अब मानसून और आपदा को देखते हुए एक महीना और बढ़ाने पर निर्णय लिया गया. इसके लिए शासन में फाइल भेजी गई. जिसे मुख्यमंत्री मे मंजूरी दे दी है. जिसके बाद आदेश जारी कर दिया गया है.

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Last Updated : Jul 31, 2024, 6:03 PM IST
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