जयपुर : भर्ती परीक्षाओं के दौरान दस्तावेज सत्यापन में अब समय नहीं लगेगा. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने दस्तावेज सत्यापन में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य संबंधित विभागों द्वारा करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं. अब विभाग के स्तर पर ही सत्यापन होने से समय कम लगेगा. साथ ही प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बनाया जा सकेगा.
जारी किए ये आदेश : कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि युवाओं को अपने भविष्य संबंधी आशंका से मुक्ति दिलाने के लिए भर्ती में लगने वाले समय को कम करना आवश्यक है. इस उद्देश्य से भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग के स्तर पर किए जाएंगे. भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूर्ण करने और उसे प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन संबंधित समस्त कार्य संबंधित विभागों के स्तर पर किए जाएं.
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ऐसे में सभी नियुक्ति प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन करने के लिए संबंधित विभाग अपने स्तर पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें.
मार्गदर्शक के रूप में SOP जारी
- भर्ती संस्था की ओर से परीक्षा आयोजित करने के बाद अंकों की गणना कर वास्तविक संख्या में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन करने के लिए पात्र होगा. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की विज्ञापित पदों के अनुसार वरीयता सूची तैयार कर, सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम विभाग को भेजा जाएगा. उसके बाद सभी कार्यवाही संबंधित विभाग की ओर से की जाएगी.
- भर्ती संस्था से सूची प्राप्त होने पर विभाग अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन करवा सकता है, लेकिन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र मय समस्त दस्तावेजों को अवश्य भरवाया जायें, ताकि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित रखा जा सकें.
- विभाग उक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा साथ ही पात्र/अपात्र / दस्तावेज संदिग्ध/अनुपस्थित आदि स्पष्ट अंकित करते हुए भर्ती एजेन्सी को भेजेगा और अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची भर्ती एजेन्सी की ओर से जारी की जाएगी.
- ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरवाने के लिए भर्ती संस्था से यदि अपेक्षित हो तो सहयोग लिया जा सकता है.
- पद के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं का स्पष्ट निर्धारण विभाग की ओर से पहले ही कर लिया जाए ताकि दस्तावेज सत्यापन में लगे कार्मिकों को कोई संशय न हों.
- दस्तावेज सत्यापन में लगे कार्मिकों का पूर्ण प्रशिक्षण करवाया जाए.
- दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत शैक्षणिक डिप्लोमा/डिग्रियों, अंक तालिकाओं, खेल प्रमाण पत्रों, दिव्यांग / निशक्तता प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्रों आदि की विशेष जांच की जायें. शैक्षणिक डिग्रियों पर कोई संदेह होने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज जारी करने वाली संबंधित संस्थान से रिपोर्ट ली जाकर उनकी वैधता निर्धारित की जाए.
- भर्ती संस्था से सूची प्राप्त होने पर विभाग दस्तावेज सत्यापन का कार्य निर्धारित समय सीमा अधिकतम 45 दिवस के अंदर पूर्ण करें जिसमें प्रथम अवसर पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले पुनः अवसर की समय अवधि भी शामिल है. रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होने की स्थिति में आवश्यक होने पर इसे 15 दिवस और बढ़ाया जा सकता है.
- बाहरी संस्थाओं की डिग्रियों के सत्यापन के लिए विभाग की ओर से अलग से एक समिति बनाकर सघन जांच सुनिश्चित की जाए.
- वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एसएसओं आई.डी. में संलग्न दस्तावेजों के वेरीफिकेशन के बाद वेरीफाइड स्टेटस किया जाए.
- विभाग की ओर से अभ्यर्थियों की निर्धारित योग्यता / डिग्रियों को डिजी लॉकर (Digi Locker) से जोड़ा जाए.
- किसी भी समिति की ओर से अभ्यर्थी के संलग्न दस्तावेज सत्यापन उनके द्वारा पदनाम और उससे संबंधित मोहर से प्रमाणित होगा.